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"67 पॉर्न साइट्स पर लगाओ बैन"- सरकार ने दिया आदेश, अब तक 900 वेबसाइट ब्लॉक

सरकार का कहना है कि इन वेबसाइट्स ने आईटी नियमों का उल्लंघन किया है.

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सांकेतिक फोटो.

केंद्र सरकार ने 67 पॉर्न वेबसाइट्स (Porn Websites) को ब्लॉक करने के लिए इंटरनेट कंपनियों को आदेश जारी किया है. सरकार ने कहा कि अदालतों के आदेशों का पालन करते हुए ये कार्रवाई की गई है. इन वेबसाइट्स ने साल 2021 में जारी आईटी नियमों का उल्लंघन किया है. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भेजे गए एक ईमेल में दूरसंचार विभाग (DoT) ने पुणे की एक अदालत के आदेश का हवाला दिया, जिसमें 63 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया था. इसके अलावा उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में ऐसी 4 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था.

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न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 सितंबर को जारी दूरसंचार विभाग के एक आदेश में कहा गया है, 

'उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को ध्यान में रखते हुए इन वेबसाइटों को बंद करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें अश्लील सामग्री है और महिलाओं की मर्यादा का अपमान किया गया है.'

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इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से जारी नए आईटी नियमों, 2021 के मुताबिक, ऐसे किसी कंटेंट को रोकना जरूरी है जिसमें किसी व्यक्ति को पूरी तरह या आंशिक रूप से निर्वस्त्र या बगैर कपड़ों के दिखाया गया हो या फिर ऐसा कुछ जिसमें कुछ सेक्शुअल ऐक्ट के साथ दिखाया गया हो.

पहले 827 वेबसाइट्स बैन की थीं

इससे पहले साल 2018 में सरकार ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद करीब 827 पॉर्न वेबसाइट्स पर बैन लगा दिया था. वैसे तो हाईकोर्ट ने 857 वेबसाइटों को ब्लॉक करने आदेश दिया था. हालांकि, बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पाया कि 30 पोर्टल्स पर कोई पॉर्नोग्राफिक कंटेंट नहीं है.

इस तरह नए आदेश के बाद ब्लॉक होने वाली पॉर्न वेबसाइट की संख्या बढ़कर करीब 900 हो गई है.

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भारत में पॉर्न वेबसाइट्स को बैन करने के संबंध में पॉर्नहब (Pornhub) के उपाध्यक्ष कोरी प्राइस (Corey Price) ने साल 2018 में कहा था कि इस तरह प्रतिबंध लगाना भारतीयों के हित में नहीं होगा क्योंकि इसके चलते लोग 'गलत पॉर्न साइट्स पर जाएंगे, जहां गैरकानूनी कंटेंट होता है'.

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