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बलात्कारी राम रहीम को फिर लंबी परोल मिली, इस बार क्या करने वाला है?

राम रहीम को इससे पहले 6 बार पैरोल दी जा चुकी है.

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राम रहीम डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह और पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के दो अलग-अलग मामलों में उम्रकैद की सजा भी काट रहा है. (फोटो- ट्विटर)

बलात्कार के दो मामलों में 10-10 साल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर परोल मिल गई है. हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख की 30 दिन की परोल को मंजूरी दे दी है. इससे पहले राम रहीम को 40 दिन की परोल मिली थी. जो कि इस साल मार्च में खत्म हो गई थी.

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इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक राम रहीम इन 30 दिनों में डेरा द्वारा शुरू किए गए बाढ़ के कार्यों में हिस्सा लेगा. उसे डेरा के हेडक्वार्टर जाने की इजाजत नहीं दी गई है. राम रहीम को इससे पहले 6 बार परोल दी जा चुकी है. हरियाणा के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की परोल पर बोलते हुए कहा,

"परोल देने की कार्रवाई कमिश्नर के आदेश के बाद ही की जाती है. ये आदेश पर निर्भर करेगा, हमें अभी तक कोई आदेश नहीं मिला है. हमें जो भी आदेश मिलेगा और जब भी मिलेगा हम उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे."

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इससे पहले राम रहीम को सतनाम शाह की जयंती मनाने के लिए पैरो मिली थी. जिसको लेकर कई सवाल भी खड़े हुए थे. पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका भी दायर की गई थी. जिसके बाद राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में दूसरी बार राम रहीम के हार्ड क्रिमिनल नहीं होने का हलफनामा दिया था. सरकार ने ये भी कहा था कि हत्या के जिन दो मामलों में राम रहीम को सजा दी गई है उन मामलों को सीरियल किलिंग नहीं कहा जा सकता है.

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सरकार ने कोर्ट को जवाब देते हुए लिखा था,

“राम रहीम को इन हत्याओं में सह-अभियुक्तों के साथ आपराधिक साजिश का दोषी पाया गया है. उन्हें IPC की धारा 120B के आधार पर धारा 302 के तहत सजा दी गई है. धारा 120B के तहत आरोप स्वतंत्र रूप से तय किए जाते हैं. तो सजा के मामले में उसे वास्तविक अपराध के साथ पढ़ा जाना चाहिए.”

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हरियाणा सरकार ने जवाब देते हुए ये भी कहा कि दोनों हत्याओं में गुरमीत हमलावर साबित नहीं हुआ था.

2017 में सजा सुनाई गई

राम रहीम पर अपने सिरसा स्थित आश्रम में दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के आरोप लगे थे. इस मामले में वो 20 साल की सजा काट रहा है. पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अगस्त 2017 में राम रहीम को दोषी करार दिया था. राम रहीम डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह और पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के दो अलग-अलग मामलों में उम्रकैद की सजा भी काट रहा है.

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