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अरविंद केजरीवाल के जेल से निकलने पर पटाखे फोड़ने वाले मुश्किल में पड़ गए!

Delhi CM Arvind Kejriwal के जेल से छूटने पर उनके घर के बाहर जमकर आतिशबाजी हुई, अब पुलिस कार्रवाई कर रही है.

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सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाला मामले में जमानत दे दी है. (तस्वीर-इंडिया टुडे)

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से रिहाई के बाद पटाखे फोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की है. शुक्रवार, 13 सितंबर को तिहाड़ जेल से छूटने के बाद मुख्यमंत्री आवास के सामने कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की थी.

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इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने कहा कि 

दिल्ली में पटाखे बैन हैं. पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर भी रोक है. उन्होंने कहा कि CM आवास के सामने अज्ञात व्यक्तियों ने आतिशबाजी की है. ऐसा करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया गया है. क्योंकि मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए दिल्ली सरकार सख्त है. सरकार ने 9 सितंबर को पटाखे बैन का ऐलान किया था.

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रिपोर्ट के मुताबिक एक सब-इंस्पेक्टर की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है. जो शुक्रवार शाम 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर तैनात थे. उन्होंने FIR में कहा कि 

शाम 6.45 बजे के करीब बहुत सारे लोग इकट्ठा थे. मैंने प्रदूषण पैदा करने वाले पटाखों की आवाज सुनी. जब मैंने मौके पर जाकर देखा तो पटाखे जला रहे लोग वहां से भाग निकले.

BJP ने उठाए सवाल

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बता दें कि अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार 13 सितंबर को जमानत दे दी गई. सीएम केजरीवाल की कथित शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CBI द्वारा दायर याचिका में गिरफ्तारी हुई थी. करीब पांच महीने जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली है. कोर्ट ने कुछ शर्तों के आधार पर जमानत दी है. जिसमें उन्हें 10 लाख का बेल बॉन्ड जमा करना होगा. एक्साइज पॉलिसी मामले में कोई बयान नहीं दे सकते हैं. वो सीएम कार्यालय और सचिवालय भी नहीं जा सकते हैं. और बिना राज्यपाल के अनुमति के किसी आधिकारिक दस्तावेजों में हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते हैं. उन्हें केस के हर ट्रायल में उपस्थित होना पड़ेगा.

वीडियो: अरविंद केजरीवाल को जमानत पर वकील और मनीष सिसोदिया ने क्या कहा?

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