बिहार के पूर्व विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) को बड़ी राहत मिल गई है. पटना हाईकोर्ट ने मोकामा के पूर्व विधायक को AK-47 मामले में बरी कर दिया है. छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह को घर पर AK -47 रखने के मामले में गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में MP-MLA कोर्ट की तरफ से उन्हें दस साल की सजा सुनाई थी. सिविल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पूर्व विधायक ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
इंडिया टुडे से जुड़े शशि भूषण कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें सबूतों के अभाव में बरी किया गया है. हाई कोर्ट के फैसले के बाद साल 2019 से जेल में बंद अनंत सिंह के बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है. साल 2019 में पुलिस की छापेमारी में अनंत सिंह के घर से AK 47, कई बड़े हथियार और हैंड ग्रेनेड मिलने के आरोप लगे थे. जिसके बाद आर्म्स एक्ट के तहत उन्हें सजा सुनाई गई थी.
बिहार के पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत, AK-47 केस में हुए बरी
Anant Singh को पटना हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है. MP--MLA कोर्ट से उन्हें AK-47 मामले में 10 साल की सजा मिली थी. हाई कोर्ट के फैसले के बाद साल 2019 से जेल में बंद अनंत सिंह के बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है.

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अनंत सिंह के घर से मिली थी AK 47मामला अगस्त 2019 का है. तब बिहार की चर्चित IPS लिपि सिंह बाढ़-बख्तियारपुर इलाके की SSP थीं. उन्हें अनंत सिंह के घर पर हथियार होने की टिप मिली. जिसके बाद लिपि सिंह की टीम ने तड़के 4 बजे अनंत सिंह के घर छापा मारा. इस दौरान उनके पूरे घर की तलाशी ली गई. भारी पुलिस फ़ोर्स की मौजूदगी में ये सर्च ऑपरेशन तकरीबन 11 घंटे तक चला. इसके बाद ये रिपोर्ट सामने आई कि घर से एके-47, 26 राउंड कारतूस और एक मैगज़ीन, हैंड ग्रेनेड सहित कुछ और हथियार भी मिले.
इस मामले को लेकर SSP लिपि सिंह ने दावा किया था कि उन्हें बेहद पुख्ता जानकारी मिली थी कि अनंत सिंह के घर में हथियार हैं. उन्होंने ये कार्रवाई तब के बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे को भरोसे में लेकर की थी. कार्रवाई के बाद अनंत सिंह फरार हो गए थे. लेकिन पुलिस ने उनके घर के केयर टेकर को गिरफ्तार कर लिया था. कुछ दिन बाद अनंत सिंह ने भी दिल्ली की साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. उसके बाद ट्रांज़िट रिमांड पर बिहार पुलिस अनंत सिंह को ले गई. विधायक को लेने खुद SSP लिपि सिंह दिल्ली आईं.
दिल्ली से उन्हें पटना ले जाया गया और उन्हें बाढ़ कोर्ट में पेश किया गया. MP-MLA कोर्ट में 14 जून 2022 को हुई सुनवाई के दौरान अनंत सिंह को दोषी करार दिया गया. जबकि 21 जून को उनकी सजा का एलान किया गया. साल 2022 में उनकी विधायिकी चली गई थी. विधानसभा सचिवालय ने अनंत सिंह (Anant Singh) की विधानसभा सदस्यता खत्म करने संबंधी आदेश जारी कर दिया था.
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