बता दें कि साल 2019 में प्रिंसेस हया ने यूएई छोड़ दिया था. उन्होंने अपने दोनों बच्चों को साथ ले लिया था. तब से बच्चों की कस्टडी और वित्तीय सपोर्ट को लेकर लगातार कोर्ट में सुनवाई हुई है. गार्डियन के मुताबिक इस अदालती कार्यवाही में अब तक 70 मिलियन पाउंड यानी 700 करोड़ रुपये से भी ज्यादा खर्च हो चुके हैं. अब जाकर हाई कोर्ट के जजों ने अहम आदेश देते हुए ये बातें कही हैं:
- शेख मोहम्मद ने ही अपने अन्य दो बच्चों, प्रिंसेस लतीफा और प्रिंसेस शम्सा, के अपहरण की योजना बनाई और पत्नी हया को डराने-धमकाने का काम किया. - पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर उन्होंने हया और उनके पांच सहयोगियों के फोन हैक करवाए. - उनके एजेंट्स ने बर्कशायर स्थित हया के घर की बगल में मकान खरीदा जो सुरक्षा के लिहाज से उनके लिए काफी बड़ा खतरा है.इसके साथ ही जस्टिस मूर पूर्व के निर्णयों के हवाले से शेख मोहम्मद को आदेश दिया कि वो हया को 2500 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का भुगतान करें. साथ ही वार्षिक भुगतान के लिए 2900 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी भी दें.
दी लल्लनटॉप ने इस पूरे मामले पर एक विस्तृत स्टोरी की थी जो 17 फरवरी 2021 को प्रकाशित हुई थी. ब्रिटिश कोर्ट के फैसले के बाद ये स्टोरी एक बार फिर पाठकों के सामने है.