दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने यूट्यूबर मोहक मंगल को निर्देश दिया है कि वह न्यूज एजेंसी ANI पर बनाए अपने वीडियो के कुछ हिस्से हटा दें. लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, मंगल कोर्ट के निर्देश पर वीडियो का आपत्तिजनक हिस्सा हटाने को तैयार भी हो गए हैं. ANI की ओर से मोहक मंगल के खिलाफ दाखिल मानहानि के मुकदमे की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये निर्देश दिया है. उन्होंने अपने एक वीडियो में ANI पर ‘वसूली’ का आरोप लगाया था.
ANI के खिलाफ बनाए वीडियो से आपत्तिजनक हिस्से हटाएंगे मोहक मंगल
यूट्यूबर मोहक मंगल ने अपने वीडियो से उन हिस्सों को हटाने पर सहमति जताई है, जिस पर न्यूज एजेंसी एएनआई ने आपत्ति जताई थी. दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद उन्होंने ये फैसला किया है.

मंगल के वकील चंदर लाल ने कोर्ट में बताया कि वीडियो से ‘हफ्ता वसूली’, ‘घटिया तरीका’, ‘वसूल करके’, ‘अपहरण करते हैं बंधक बनाकर’, ‘तू है कौन भाई’, ‘हफ्ता वसूली’ जैसे हिस्सों को हटा गिया गया है. इसके अलावा, कोर्ट ने मंगल से ‘घटिया', 'बहुत चंट हैं’, ‘मैं ANI के साथ बातचीत करने नहीं आया’ जैसे हिस्सों को भी हटाने को कहा है.
ANI के वकील अमित सिब्बल ने कहा कि ‘आप मुझे धमकी देने वाले कौन होते हैं’ को भी वीडियो से हटाना चाहिए. इसका चंदर लाल ने विरोध किया और सवाल किया कि यह किस तरह से अपमानजनक है? सिब्बल ने वीडियो से उस लाइन को हटाने के लिए भी कहा, जिसमें मंगल कहते हैं कि लोगों को ANI की ‘सदस्यता समाप्त’ कर देनी चाहिए. इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर वो कहते हैं कि ‘आप निष्पक्ष नहीं हैं’ तो उन्हें (मंगल) ऐसा ही लगता होगा. इसे हटाना वास्तव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा डालेगा.
बता दें कि यह मुकदमा मोहक मंगल के यूट्यूब वीडियो 'डियर ANI' के खिलाफ दायर किया गया है. उन्होंने अपने इस वीडियो में आरोप लगाया है कि ANI अपने कॉन्टेंट के इस्तेमाल पर लोगों को ‘ब्लैकमेल’ कर रहा है और उनसे 'जबरन वसूली' भी कर रहा है. वीडियो में ANI के लिए ‘अपहरणकर्ता’, ‘घटिया’, ‘वसूली’ जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसे न्यूज एजेंसी ने आपत्तिजनक माना और मोहक मंगल के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है.
ANI ने कहा कि मंगल ने लोगों को न्यूज एजेंसी की सदस्यता खत्म करने के लिए भी कहा. जानबूझकर उन्होंने ANI के साथ बातचीत को गलत तरीके से पेश किया ताकि एजेंसी और उसके कर्मचारियों को बदनाम किया जा सके. इसने ANI की प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता और उसकी सद्भावना पर हमला किया है.
वीडियो: सोशल लिस्ट: ANI vs Mohak Mangal: दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद यूट्यूबर ने हटाया ‘Dear ANI’ वीडियो