The Lallantop

अब्दुल्ला आजम खान के बाद स्मृति ईरानी के भी दो पैन कार्ड? सोशल मीडिया पर इस दावे से मचा बवाल

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि साल 2015 में पूर्व केंद्रीय मंत्री Smriti Irani के भी दो पैन कार्ड थे. सवाल उठाए जा रहे हैं कि दो पैन कार्ड रखने पर जब Azam Khan और उनके बेटे के खिलाफ एक्शन लिया गया, तो स्मृति ईरानी पर अब तक एक्शन क्यों नहीं?

Advertisement
post-main-image
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रही है (फोटो: X)

दो पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई. इसके बाद, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हुई. दावा किया गया कि साल 2015 में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के भी दो पैन कार्ड थे. सवाल उठाए जा रहे हैं कि दो पैन कार्ड रखने पर जब आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ एक्शन लिया गया, तो स्मृति ईरानी पर अब तक एक्शन क्यों नहीं?

Add Lallantop as a Trusted Sourcegoogle-icon
Advertisement

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर कपिल नाम के एक यूजर की पोस्ट वायरल हो रही है. कपिल ने यह पोस्ट साल 2015 में की थी. पोस्ट में दावा किया गया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री (तत्कालीन) स्मृति ईरानी के पास दो पैन कार्ड हैं और दोनों एक्टिव हैं.

Smriti Irani have two PAN cards
(फोटो: X)

ऐसे ही एक यूजर ने इनकम टैक्ट डिपार्टमेंट को टैग करते हुए लिखा,

Advertisement

कृपया जांच कर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करें. स्मृति ईरानी के पास दो पैन कार्ड कैसे हैं?

एक दूसरे यूजर ने लिखा,

स्मृति ईरानी के पास दो पैन कार्ड हैं. उन्हें कितने साल की सजा हुई? एक देश, लेकिन एक ही अपराध के लिए दो अलग-अलग कानून. एक व्यक्ति जेल जाता है, और दूसरे पर कोई कार्रवाई नहीं होती. 

Advertisement
Smriti Irani have two PAN cards
(फोटो: X)

इसी तरह की तमाम पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही हैं. हालांकि, इस मामले पर अब तक आयकर विभाग या स्मृति ईरानी का कोई बयान सामने नहीं आया है. द लल्लनटॉप इन वायरल दावों की पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: आजम खान रिहा होने के 20 महीने के अंदर फिर जेल में, बेटा भी गिरफ्तार, सजा पर क्या बोले?

दो PAN कार्ड रखना गैरकानूनी

भारत में दो स्थायी खाता संख्या (PAN) कार्ड रखना गैरकानूनी है. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272B के तहत, एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने पर कार्रवाई की जा सकती है. एक से अधिक पैन कार्ड पाए जाने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ₹10,000 तक का जुर्माना लगा सकता है. अगर यह पाया जाता है कि कई पैन कार्ड का इस्तेमाल चोरी, धोखाधड़ी या किसी अन्य गैरकानूनी गतिविधि के लिए किया जा रहा है, तो जेल की सजा भी हो सकती है. 

हालिया मामले में, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड रखने के मामले में 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. रामपुर के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया.

वीडियो: पैन कार्ड और आधार कार्ड के फर्जी इस्तेमाल से ₹15,000 करोड़ का घोटाला

Advertisement