पुणे की एक सोसायटी में एक आदमी फर्जी डिलीवरी एजेंट बनकर पहुंचा. आरोप है कि उसने एक 22 साल की लड़की का रेप (Pune Delivery Agent Rape) किया. आरोपी ने पीड़िता की तस्वीर भी ली और लड़की के फोन पर ही तस्वीर वायरल करने की धमकी लिख दी.
डिलीवरी बॉय बनकर फ्लैट में घुसा, महिला का रेप किया, उसी के फोन से सेल्फी लेकर एक मैसेज भी लिखा
Pune Rape Case: संदिग्ध ने पीड़िता से कहा कि वो डिलीवर एजेंट है और बैंक के कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आया है. उसने महिला को दस्तखत करने को कहा. लेकिन फिर उसने कहा कि वो कलम लाना भूल गया है. पीड़िता जब कलम लाने के लिए फ्लैट में गईं तो वो भी भीतर घुस गया.
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पुलिस ने बताया है कि घटना 2 जुलाई की शाम को करीब साढ़े सात बजे की है. पीड़िता एक प्राइवेट आईटी फर्म में काम करती हैं. वो अपने भाई के साथ रहती हैं. लेकिन घटना के वक्त उनका भाई किसी काम से बाहर गया था. पीड़िता अपने फ्लैट पर अकेली थीं.
'कलम लाना भूल गया'पुलिस उपायुक्त राजकुमार शिंदे ने कहा है कि संदिग्ध ने पीड़िता से कहा कि वो डिलीवरी एजेंट है और बैंक के कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आया है. उसने महिला को दस्तखत करने को कहा. लेकिन फिर उसने कहा कि वो कलम लाना भूल गया है. पीड़िता जब कलम लाने के लिए फ्लैट में गईं तो वो भी भीतर घुस गया. उसने भीतर से दरवाजा बंद कर दिया और फिर लड़की का बलात्कार किया.
प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने कहा है कि आरोपी फ्लैट में घुसा और पीड़िता पर कोई पदार्थ छिड़का. इसके बाद वो बेहोश हो गईं. पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि जब उनको होश आया तो आरोपी मौके से फरार हो गया था. राजकुमार शिंदे ने आगे कहा,
संदिग्ध ने पीड़िता के फोन से ही उसकी तस्वीर खींची और फिर उसी फोन पर एक मैसेज लिखा. इसमें धमकी दी गई कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वो उसकी तस्वीर सबको भेज देगा. उसने यह भी लिखा कि वह फिर से आएगा.
उन्होंने आगे कहा कि जांच के लिए पुलिस की 10 टीमें बनाई गई हैं. फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची थी. डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी सुरागों की जांच कर रही है.
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आरोपी की तस्वीर भी आ गईआरोपी ने पीड़िता के ही फोन पर एक सेल्फी ली थी, जिसमें उसके चेहरे का एक हिस्सा दिख रहा है. इसी आधार पर उसका स्कैच तैयार किया जा रहा है.
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (बलात्कार), 77 (बिना सहमति के महिला की तस्वीरें लेना या वीडियो बनाना) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है.
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