भारत में रुपये-पैसों से जुड़ा कोई भी काम कराने के लिए पैन कार्ड (Pan Card) जरूरी होता है. इनकम टैक्स फाइल करना हो या प्रॉपर्टी खरीदनी हो या इनवेस्टमेंट करना हो, पैन कार्ड देना ही होता है. पैन कार्ड के जरिए सरकार हर व्यक्ति के वित्तीय लेनदेन का रेकॉर्ड रखती है. सरकार तक तो ठीक है, लेकिन सोचिए यही गलत हाथों में पहुंच जाए तब क्या होगा? आपके पैन कार्ड का इस्तेमाल फ्रॉड के लिए या उससे भी बुरा आपकी पहचान चुराने में भी हो सकता है. पैन कार्ड जीते जी भी गलत हाथों में जा सकता है और मरने के बाद भी. इसलिए पैन कार्ड खोने की स्थिति में या फिर कार्ड होल्डर के मृत होने पर उसे सरेंडर कर देना चाहिए. आज इस आर्टिकल में यही बताएंगे. सबसे पहले जानते हैं पैन कार्ड चोरी होने पर क्या करना होगा.
किसी के मरने पर पैन कार्ड कैंसिल कराना क्यों जरूरी? डुप्लिकेट पैन कार्ड रखने वाले भी सावधान हो जाएं
PAN Card Cancellation: मृतक के पैन कार्ड को सरेंडर करा देना चाहिए. वरना उसके Misuse होने की संभावनाएं रहती हैं. अगर किसी के पास गलती से दो पैन कार्ड आ गए हैं तो उन्हें भी एक्स्ट्रा पैन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए. वरना डुप्लिकेट कार्ड रखने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.

स्टेप 1ः अगर आपका पैन कार्ड चोरी हो गया है तो सबसे पहले पुलिस के पास FIR कराना होगा. इससे ये होगा कि कल को आपके कार्ड से कोई अवैध गतिविधि होती है तो उसका दोष आप पर नहीं आएगा.
स्टेप 2ः इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कार्ड चोरी की जानकारी देनी होगी. फोन भी कर सकते हैं और मेल लिखकर भी इन्फॉर्म कर सकते हैं.
स्टेप 3ः चोरी की रिपोर्ट कराने के बाद डुप्लिकेट पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए Protean की वेबसाइट पर जाकर Reprint PAN card online वाले टैब पर क्लिक करना होगा. मांगी गई जानकारियां भरकर एप्लिकेशन सबमिट कर दीजिए. प्रक्रिया पूरी होने में कुछ समय लगेगा और आपका कार्ड डिलीवर हो जाएगा.
पैन कार्ड सरेंडर/कैंसिलेशनअब मान लेते हैं आपको मौजूदा पैन कार्ड कैंसिल कराना है या सरेंडर करना है तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी. पैन कार्ड मुख्यतः इन स्थितियों में सरेंडर होता हैः
एक से ज्यादा पैन कार्ड
कई बार लोग एक से ज्यादा बार पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं या कई बार सरकारी प्रक्रिया में गड़बड़ी की वजह से भी एक से ज्यादा पैन कार्ड जारी हो जाते हैं. इस स्थिति में आपको एक्स्ट्रा पैन कार्ड सरेंडर करना होगा. इनकम टैक्स कानून के मुताबिक डुप्लिकेट पैन कार्ड रखने पर 10,000 रुपये का जुर्माना वसूला जा सकता है.
मौजूदा पैन कार्ड में गलती
कई दफे पैन कार्ड अप्लाई करते वक्त नाम, जन्म की तारीख, पिता के नाम जैसी जरूरी जानकारियों में छोटी सी गलती भी पैन को इनवैलिड कर सकती है. या फिर आपकी डिटेल में कोई बदलाव हुआ हो. जैसे- मैरिटल स्टेटस, पता या नाम बदला हो. ऐसी सूरत में भी पैन कार्ड कैंसिल कराना होता है.

पैन कार्ड चोरी होने पर
पैन कार्ड चोरी करके उसके जरिए फ्रॉड को भी अंजाम दिया जा सकता है. या पैन की डिटेल्स लेकर बैंक खातों या दूसरी जरूरी जानकारियों तक भी पहुंचा जा सकता है.
पैन कार्ड होल्डर की मृत्यु
पैन कार्ड होल्डर की मृत्यु होने पर उसका कार्ड कैंसिल करा देना चाहिए ताकि उसका मिसयूज ना हो. स्कैमर्स ऐसे कार्ड्स का इस्तेमाल फ्रॉड को अंजाम देने के लिए करते हैं. इसके अलावा संपत्ति बंटवारे के समय कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी पैन कार्ड कैंसिल करा देना चाहिए.
कंपनी बंद हो रही है
अगर फर्म बंद हो रही है या आप उससे अलग हो रहे हैं तब भी पैन कार्ड कैंसिल कराना होता है. अगर कंपनी LLP है या पार्टनरशिप फर्म है तो जिम्मेदार व्यक्ति फर्म का पैन कार्ड कैंसिल करने के लिए आवेदन दे सकता है.
- अगर कार्ड में डिटेल गलत है या एक्स्ट्रा कार्ड सरेंडर करने हैं तो करेक्शन फॉर्म भरना होगा.
- इसके लिए पैन चेंज रिक्वेस्ट एप्लिकेशन फॉर्म(Pan Change Request Application Form) भरना होगा.
- जो पैन कार्ड आप यूज कर रहे हैं उसका नंबर फॉर्म में ऊपर लिख दीजिए.
- बाकी दूसरे यानी, जो पैन कार्ड बंद कराना है उसका नंबर 11 नंबर वाले कॉलम में भर दीजिए.
- उस पैन कार्ड की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ अटैच करके जमा कर दीजिए.
पैन कार्ड होल्डर की डेथ होने के बाद भी कार्ड एक्टिव ही रहता है. जब तक उसे सरेंडर या कैंसिल नहीं कराया जाता वो चालू ही रहेगा. इसलिए उसका मिसयूज ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए एक ही रास्ता कार्ड को कैंसिल या सरेंडर कर दिया जाए. इसके लिए कार्ड होल्डर के असेसमेंट ऑफिसर को लेटर लिखना होता है.
लेटर में कार्ड सरेंडर करने की वजह, मृतक के साथ रिश्ता, मृतक की जानकारी जैसे- नाम, जन्म की तारीख, पता वगैरह बताना होगा. साथ में डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी अटैच करनी होगी. लेटर तैयार करने के बाद सभी जरूरी दस्तावेज अटैच करके खुद जाकर भी AO दे सकते हैं या फिर पोस्ट भी कर सकते हैं.

मृत कार्ड होल्डर का असेसिंग ऑफिसर(AO) कौन है, इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मिल जाएगी. पोर्टल पर ‘Know Your AO’ टैब के अंदर आपको AO का नाम और पता मिल जाएगा. AO की जानकारी मिलने के बाद लेटर और सारे जरूरी दस्तावेज उसके पास जमा कर सकते हैं. फॉर्म या लेटर जमा करने के बाद पैन कार्ड कैंसिल होने में 10-15 दिन लग सकते हैं. कई बार पैन कैंसिल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कंफर्मेशन मैसेज भी आता है.
कैंसिलेशन स्टेटस चेककार्ड कैंसिलेशन की प्रक्रिया कहां तक पहुंची, इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं.
- इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना होगा.
- वहां पैन सर्विसेज वाले सेक्शन में जाइए.
- चेक स्टेटस पर क्लिक करें.
- एक्नॉलेजमेंट नंबर भरें.
- पैन कार्ड कैंसिलेशन स्टेटस दिख जाएगा.
पैन कार्ड कैंसिल की एप्लिकेशन डालने से पहले ये बातें जरूर जान लीजिए वरना बुरी तरह झेल जाएंगे.
- पैन कार्ड कैंसिलेशन के लिए दिया आवेदन वापस नहीं लिया जा सकता है. एक बार पैन कैंसिल होने पर वही पैन नंबर दोबारा एक्टिवेट नहीं होगा.
- पैन कैंसिल करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि उस पर बकाया टैक्स चुका दिया गया है.
- कार्ड सरेंडर करते समय जो भी डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं उनकी फोटोकॉपी अपने पास जरूर रखें.
- एप्लिकेशन जमा करने पर एक्नॉलेजमेंट रसीद या कूरियर रसीद मिलेगी. प्रूफ के तौर पर उसे संभाल कर रखें.
- अगर फॉर्म जमा करने के बाद एक्नॉलेजमेंट रसीद नहीं मिली है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फोन कर अपने एप्लिकेशन की स्थिति जान लें.
- अपने बैंक और वित्तीय संस्थानों को पैन कैंसिलेशन के बारे में अपडेट जरूर कर दें.
- कैंसिलेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए पैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
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