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2 महीने उसी बैंक में 'झाड़ू-पोछा' करो... हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी करने वाली महिला को इस शर्त पर दी बेल

High Court ने आरोपी महिला के लिए तीन जमानत शर्तें रखीं. जिनमें से एक शर्त ये थी कि उसे बैंक परिसर की सफाई करनी है. यह मामला 2018 में दर्ज किया गया था. जब आरोपी ने बैंक के साथ धोखाधड़ी की थी. क्या है पूरा मामला?

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महिला ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर यह जमानत दी गई (सांकेतिक फोटो: आजतक)

उड़ीसा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी महिला को जमानत देने के लिए अनोखी शर्त रख दी (Bail Unusual Condition). शर्त ये कि आरोपी महिला को दो महीने तक बैंक परिसर की सफाई करनी होगी. यह मामला 2018 में दर्ज किया गया था. जब आरोपियो ने बैंक से 1.05 करोड़ रुपये का लोन लिया था.

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क्या है पूरा मामला?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी महिला मनोज्ञान पटनायक को क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने 5 फरवरी 2025 को गिरफ्तार किया था. महिला के ऊपर धोखाधड़ी समेत IPC की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. अदालती दस्तावेजों के मुताबिक, आरोपी महिला और उसके साथी ने 2018 में ICICI बैंक की कटक ब्रांच से कुल 1.05 करोड़ रुपये के तीन लोन लिए थे. इसके लिए आरोपियों ने भुवनेश्वर में तीन आवासीय संपत्तियों को गिरवी रखा था. लेकिन लोन पूरा होने से पहले ही महिला और उसके साथी ने गिरवी रखी गई संपत्तियों में से एक को बेच दिया. जिस शख्स को ये जमीन बेची गई, जब उसे इसके बारे में पता चला तो उसने तुरंत बैंक में जाकर शिकायत दर्ज कराई.

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दो महीने करनी होगी सफाई

रिपोर्ट के मुताबिक, उड़ीसा हाईकोर्ट में जब महिला ने बेल के लिए याचिका डाली तो कोर्ट ने जमानत की तीन शर्तें रखीं. जिनमें से एक शर्त ये थी कि उसे बैंक परिसर की सफाई करनी है. जस्टिस एसके पाणिग्रही ने अपने आदेश में कहा,

याचिकाकर्ता ICICI बैंक, लिंक रोड ब्रांच, कटक से संपर्क करे और दो महीने के लिए सुबह 8:00 बजे से 10:00 बजे के बीच बैंक परिसर की सफाई करे.

आदेश में यह भी कहा गया है कि जिस पुलिस थाने के अंतर्गत ब्रांच आती है. वहां के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज इस काम की निगरानी करेंगे.

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