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पहलगाम आतंकी हमला: NIA की चार्जशीट में 7 आरोपी नामजद, मुख्य आरोपी साजिद जट्ट कौन है?

चार्जशीट में कुल सात आरोपियों के नाम हैं. इनमें प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और उसके प्रॉक्सी द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को भी आरोपी बनाया गया है.

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लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और उसकी प्रॉक्सी द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को भी आरोपी बनाया गया है. (फोटो- PTI)

राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NIA) ने 15 दिसंबर को पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी चार्जशीट दाखिल कर दी. करीब 1600 पन्नों की इस चार्जशीट में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के कमांडर और हैंडलर साजिद जट्ट को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नामजद किया गया है. साजिद जट्ट पर इस हमले की योजना बनाने, हमलावरों को निर्देश देने और उनसे तालमेल बनाने का आरोप है.

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साजिद जट्ट लश्कर का वरिष्ठ और आक्रामक कमांडर है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर जिले का रहने वाला है. वो पहले भी कई हमलों में शामिल रहा है. इनमें रियासी बस हमला और पुंछ IAF काफिला हमला भी शामिल है. NIA ने उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित किया है.

चार्जशीट में कुल सात आरोपियों के नाम हैं. इनमें प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और उसके प्रॉक्सी द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को भी आरोपी बनाया गया है. जम्मू की NIA स्पेशल कोर्ट में दायर चार्जशीट में शामिल अन्य आरोपी तीन पाकिस्तानी आतंकी हैं. इनके नाम फैसल जट्ट उर्फ सुलेमान शाह, हबीब ताहिर उर्फ जिब्रान और हमजा अफगानी हैं. ये तीनों जुलाई 2025 में श्रीनगर के डाचीगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ 'ऑपरेशन महादेव' में मारे गए थे.

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NIA की जांच से साफ हुआ कि ये हमला पाकिस्तान प्रायोजित साजिश का हिस्सा था. 

दो आतंकी लोकल हैं. परवेज अहमद और बशीर अहमद जोठर. इन दोनों को 22 जून 2025 को आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इन दोनों ने पूछताछ में बाकी तीनों आतंकवादियों की पहचान की थी. इन्होंने ही NIA के बताया कि वे तीनों पाकिस्तानी नागरिक हैं और LeT से जुड़े हुए हैं.

चार्जशीट के मुताबिक NIA की जांच में पाया गया कि ये हमला पाकिस्तान प्रायोजित साजिश का हिस्सा था. पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है. LeT और TRF ने हमले की योजना बनाई, आतंकियों को सुविधाएं प्रदान कीं और इसे अंजाम दिया.

आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, आर्म्स एक्ट 1959, गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम 1967 और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप के तहत मुकदमा चलाया जाएगा. 

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वीडियो: पहलगाम हमले के आतंकियों को मदद पहुंचाने वाला कश्मीर से गिरफ्तार

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