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सीनियर्स ने बहुत मारा, प्रोफेसर ने यौन हमला किया, 19 साल की छात्रा की मौत दहला गई

मृतक छात्रा सरकारी डिग्री कॉलेज में सेकंड ईयर की छात्रा थी. उसके पिता का आरोप है कि कॉलेज की तीन सीनियर छात्राएं हर्षिता, आकृति और कोमोलिका लगातार उसकी रैगिंग कर रही थीं.

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हिमाचल प्रदेश में 19 साल की छात्रा की रैगिंग और यौन उत्पीड़न की वजह से हुई मौत. (फोटो- इंडिया टुडे)
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कमलजीत संधू

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक 19 साल की कॉलेज छात्रा की मौत से कॉलेजों में रैगिंग और यौन उत्पीड़न/हमलों को लेकर फिर बहस छिड़ गई है. मृतक छात्रा धर्मशाला के एक सरकारी डिग्री कॉलेज में पढ़ती थी. आरोप है कि कॉलेज की उसकी तीन सीनियर्स ने रैगिंग के नाम पर उसे इस हद तक प्रताड़ित किया कि वो गहरे सदमे में चली गई. लेकिन उसकी पीड़ा में केवल सीनियर छात्राओं का हाथ नहीं है. आरोप है कि कॉलेज के एक प्रोफेसर ने छात्रा पर यौन हमला किया था जिससे उससे गहरा आघात पहुंचा. युवती की मानसिक हालत इतनी तेजी से बिगड़ी कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. बाद में उसकी मौत हो गई.

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इंडिया टुडे से जुड़ीं कमलजीत संधू की रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक छात्रा सरकारी डिग्री कॉलेज में सेकंड ईयर की छात्रा थी. उसके पिता का आरोप है कि कॉलेज की तीन सीनियर छात्राएं हर्षिता, आकृति और कोमोलिका लगातार उसकी रैगिंग कर रही थीं. उनका कहना है कि 18 सितंबर, 2025 को इन तीनों ने उनकी बेटी को न सिर्फ डराया-धमकाया, बल्कि उसे बुरी तरह मारा-पीटा. वहीं अशोक कुमार नाम के एक प्रोफेसर ने उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था. इन सबकी वजह से वह मानसिक रूप से काफी परेशान थी और बाद में बीमार पड़ गई.

गुरुवार, 1 जनवरी को पीड़िता के पिता ने धर्मशाला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. इसमें तीनों सीनियर छात्राओं और प्रोफेसर अशोक कुमार का नाम शामिल है. 

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पिता के मुताबिक उन्होंने धर्मशाला के अलग-अलग अस्पतालों में बेटी का इलाज कराया. लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ. बाद में उसे लुधियाना स्थित दयानंद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. 3 महीने चले इस संघर्ष के बाद बीती 26 दिसंबर को उसने दम तोड़ दिया. 

बेटी की मौत के बाद पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया. 1 जनवरी, 2026 को वे पुलिस के पास पहुंचे. उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. सभी को BNS की धारा 75 (यौन उत्पीड़न), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 3(5) (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन (रैगिंग निषेध) अधिनियम, 2009 की धारा 3 के तहत नामजद किया गया है.

मामले को लेकर धर्मशाला के SP अशोक रतन ने बताया,

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‘FIR दर्ज कर शुरुआती जांच की जा रही है. शुरुआती शिकायत केवल छात्राओं के खिलाफ थी. लेकिन अब नए फैक्ट्स सामने आने के बाद यौन उत्पीड़न से संबंधित धाराएं जोड़ दी गई हैं.’

पुलिस ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़िता के बीमार होने के बाद कम से कम 7 हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था.

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