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1 फरवरी से बदल जाएगा सिगरेट और पान मसाले का खेल, 'GST सेस' हटेगा! सस्ता होगा या महंगा?

Cigarette-Pan Masala New Cess and duty: सितंबर में लागू GST की नई दरों के मुताबिक पान मसाले, सिगरेट तंबाकू और इनसे जुड़े प्रोडक्ट्स पर 40% GST लागू है. वहीं बीड़ी पर 18% GST लगती है. 1 फरवरी से इनमें नई एक्साइज ड्यूटी और सेस लगाए जाएंगे.

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1 फरवरी से और महंगे हो जाएंगे सिगरेट, गुटखा और तंबाकू प्रोडक्ट्स. (Photo: File/ITG)

सिगरेट, तंबाकू और पान मसाले के प्रोडक्ट्स पर 1 फरवरी से GST कंपनसेशन सेस नहीं लगेगा. सरकार ने बुधवार, 31 दिसंबर की रात इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया. इसके मुताबिक 1 फरवरी से तंबाकू और पान मसालों में GST कंपनसेशन सेस की जगह अलग से एक्साइज ड्यूटी और सेस लगाया जाएगा.

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मालूम हो कि 3 सितंबर 2025 को GST काउंसिल की 56वीं बैठक में इसका निर्णय लिया गया था. हालांकि तब कंपनसेशन सेस तुरंत खत्म करने की बजाय चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की बात कही गई थी. बता दें कि कंपनसेशन सेस वह होता है, जो सरकार राज्यों को GST से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सेस वसूलती आई है. कोविड महामारी के दौरान राज्यों की कमाई में जो कमी आई थी, उसकी भरपाई के लिए भी यह सेस लगाए गए थे.

अब कौन सा टैक्स लगेगा?

हालांकि, सितंबर में GST की नई दरें लागू होने के बाद बाकी सामानों पर से कंपनसेशन सेस हटा दिया गया था, लेकिन तंबाकू और गुटखे पर यह जारी था. इसके बाद सरकार इन प्रोडक्ट्स पर अलग से टैक्स लगाने के लिए शीतकालीन सत्र में दो बिल लेकर आई. हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस एक्ट और सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) एक्ट, 2025. दोनों बिल को संसद की मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने 31 दिसंबर 2025 को आदेश जारी कर बताया है कि यह 1 फरवरी 2026 से लागू होंगे.

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इनमें से पहले कानून के तहत पान मसाले की उत्पादन क्षमता के आधार पर सेस लगाया जाएगा. वहीं तंबाकू से जुड़े प्रोडक्ट्स जैसे सिगरेट, सिगार, चेरूट, हुक्का और चबाने वाले तंबाकू पर अलग से एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी. यहां साफ कर दें कि यह सेस और एक्साइज ड्यूटी मौजूदा GST दरों से ऊपर लगेगा. यानी GST की जो रेट है, वह तो लगेगी ही, उसके साथ ही नया सेस और ड्यूटी भी लगेगी.

कितना GST और सेस लगेगा?

बता दें कि सितंबर में लागू GST की नई दरों के मुताबिक पान मसाले, सिगरेट तंबाकू और इनसे जुड़े प्रोडक्ट्स पर 40% GST लागू है. वहीं बीड़ी पर 18% GST लगती है. 1 फरवरी से जो नई एक्साइज ड्यूटी और सेस लगाए जाएंगे, उसके मुताबिक-

  • हर 1,000 सिगरेट्स पर उनकी लंबाई के आधार पर ₹2,050–₹11,000 ड्यूटी लगाई जाएगी.
  • वहीं रॉ यानी कच्चे तंबाकू पर 60–70% एक्साइज ड्यूटी लगेगी.
  • इसके अलावा मॉडर्न निकोटिन प्रोडक्ट्स जैसे ई सिगरेट्स पर 100% ड्यूटी लगेगी.
  • वहीं पान मसालों पर Health & National Security Cess लगेगा. यह मशीन और प्रोडक्शन की क्षमता के हिसाब से लगेगा. जितना ज्यादा प्रोडक्शन और क्षमता, उतना ज्यादा सेस.

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कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह नए सेस और ड्यूटी लगने के बाद सिगरेट, तंबाकू और गुटखे की कीमत अभी जितनी है, उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी. मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक नए कानून लागू होने के बाद सिगरेट पर लगने वाला टैक्स बहुत बढ़ जाएगा. खबर में सरकारी अधिकारियों की तरफ से लगाए गए अनुमान के आधार पर लिखा है कि अभी जो एक सिगरेट 18 रुपये में मिलती है, उस सिगरेट की कीमत 72 रुपये तक पहुंच सकती है.

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