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8 साल पहले रेलवे की कार से लगी टक्कर, अब पीड़ित महिला को मिल सकते हैं 5 करोड़ रुपये

मामला 8 साल पहले 17 साल की निधि जेठमलानी से जुड़ा है. जिनका कॉलेज जाते समय मरीन ड्राइव में सड़क पार करते समय एक्सीडेंट हो गया था. यह हादसा पश्चिम रेलवे की इनोवा कार से हुआ था. जिसके बाद कोर्ट ने मुआवजा देने की बात कही है.

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि निधि की पीड़ा को देखकर उनके माता-पिता और परिवार पर क्या बीत रही होगी? (तस्वीर-इंडिया टुडे)

बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोड एक्सीडेंट के एक मामले में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से कहा है कि वे सहानुभूति दिखाते हुए पीड़िता के लिए 5 करोड़ रुपये का मुआवजा देने पर विचार करें. मामला 25 साल की निधि जेठमलानी से जुड़ा है. साल 2017 में मरीन ड्राइव पर सड़क पार करते समय उनका एक्सीडेंट हो गया था. बाद में पता चला कि जिस इनोवा कार से यह हादसा हुआ वह पश्चिम रेलवे की थी. इस घटना में निधि को सिर में गहरी चोट लगी थी. वह कोमा में चली गई थीं. अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे ‘मानवीय पीड़ा का दुर्लभ मामला’ मानते हुए रेल मंत्री से कहा है कि वे पीड़िता का मुआवजे बढ़ाने पर विचार करें.

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TOI की रिपोर्ट के मुताबिक बीती 6 मार्च को जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना की पीठ ने मामले की सुनवाई की. इस दौरान उन्होंने कहा कि हादसे का प्रभाव इतना भयानक था कि इसने निधि की लगभग जान ले ली थी. इससे वह अब तक कोमा में हैं. कोर्ट ने आगे कहा कि खुश और होनहार लड़की की पहले की तस्वीरें और उसकी वर्तमान स्थिति किसी को भी झकझोर कर रख देगी. कोर्ट ने सवालिया लहजे में कहा कि निधि की पीड़ा को देखकर उनके माता-पिता और परिवार पर क्या ही बीत रही होगी.

हाई कोर्ट की यह टिप्पणी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के 2021 के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई के दौरान दी गई. उस आदेश में निधि को ब्याज सहित लगभग 70 लाख रुपये और 1.5 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी. ताकि भविष्य के इलाज और देखभाल का खर्च चल सके. बाद में निधि के पिता ने मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर कोर्ट में अपील की थी. रिपोर्ट के मुताबिक मुआवजे को लेकर वेस्टर्न रेलवे ने आपत्ति जताई. इस दौरान कहा गया कि निधि की गलती से दुर्घटना हुई थी और मुआवजे की राशि भी बहुत अधिक है.

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निधि के वकील सौमेन विद्यार्थी ने बताया कि इस रोड एक्सीडेंट ने निधि को ‘जीते-जी मुर्दा’ बना दिया है. उनको इस हालात में देख कोई भी सिहर उठता है. सौमेन ने कहा कि ये सब तब हुआ जब निधि अपने सुनहरे भविष्य की तैयारियों में लगी थीं. लेकिन इस हादसे ने उनसे सब कुछ छीन लिया. वकील ने बताया कि जिस गाड़ी ने निधि को टक्कर मारी वह गाड़ी वेस्टर्न रेलवे की थी. इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय रेल मंत्री को मुआवजे के मुद्दे पर सहानुभूति से विचार करने को कहा है.

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