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मेट्रो में महिलाओं से खिलवाड़, चोरी-छिपे वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाले, आरोपी के हजारों फॉलोअर्स

@metro_chicks नाम के इस अकाउंट पर 6000 से ज्यादा फॉलोअर हैं. इससे एक टेलीग्राम चैनल Speedy_Weedy123 भी जुड़ा है, जिस पर 1,188 सब्सक्राइबर हैं. पुलिस ने बताया कि इंस्टाग्राम अकाउंट पर 13 पोस्ट किए गए थे.

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बेंगलुरु मेट्रो में चुपके से बनाए जा रहे थे महिलाओं के वीडियो (तस्वीरः India Today)

बेंगलुरु मेट्रो में महिलाओं की निजता और सुरक्षा से खिलवाड़ का संगीन मामला सामने आया है. एक इंस्टाग्राम अकाउंट से मेट्रो में यात्रा करने वाली महिलाओं के चोरी-छिपे बनाए गए वीडियो वायरल किए जा रहे थे. मामला तब खुला जब एक सोशल मीडिया यूजर ने इंस्टा अकाउंट के बारे में ‘एक्स’ पर पोस्ट कर दिया. इसमें बेंगलुरु पुलिस को टैग कर कार्रवाई करने की मांग की गई थी. 

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पुलिस ने बताया कि @metro_chicks नाम के इस अकाउंट पर 6000 से ज्यादा फॉलोअर हैं. इससे एक टेलीग्राम चैनल Speedy_Weedy123 भी जुड़ा है, जिस पर 1,188 सब्सक्राइबर हैं. पुलिस ने बताया कि इंस्टाग्राम अकाउंट पर 13 पोस्ट किए गए थे. ‘Finding beautiful girls on Namma Metro’ जैसे कैप्शन वाले पोस्ट में कई महिलाओं के वीडियो थे, जो उनकी जानकारी के बिना चोरी-छिपे रिकॉर्ड किए गए थे.

वीडियो देखकर लगता है कि महिलाओं का बाकायदा पीछा करके उनके वीडियोज बनाए जा रहे थे. 

यूजर ने हटाए पोस्ट

मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए. उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट को निशाना बनाना शुरू किया तो अकाउंट चलाने वाले ने सारे पोस्ट हटा दिए. टेलीग्राम चैनल भी डिलीट कर दिया. मामले को लेकर एक यूजर ने लिखा, 

बेंगलुरु मेट्रो ट्रेनों में यात्रा करने वाला एक विकृत व्यक्ति महिलाओं के वीडियो को चोरी-छिपे कैप्चर कर रहा है और इंस्टाग्राम पर शेयर कर रहा है. उसे खोजकर उस पर कार्रवाई करें.

एक महिला यूजर ने लिखा कि वह हर दिन मेट्रो का उपयोग करती हैं और ये उनके लिए बहुत डरावना है.

भाजपा सांसद पीसी मोहन ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, 

इंस्टाग्राम अकाउंट चोरी-छिपे नम्मा मेट्रो में महिलाओं के वीडियो बना रहा है. चौंकाने वाली बात ये है कि 5000 लोग उसे फॉलो भी कर रहे हैं. यह निजता और गरिमा का घोर उल्लंघन है. ये न केवल डरावना है बल्कि एक गंभीर अपराध भी है. पुलिस कार्रवाई करे.

बेंगलुरु की बनशंकरी पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है. IT एक्ट की धारा-67 (अश्लील सामग्री पोस्ट करना, टेलीकास्ट करना या प्रकाशन-प्रसारण का कारण बनना) और बीएनएस की धारा- 78 (2) (पीछा करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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