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अतुल सुभाष सुसाइड केस: पत्नी निकिता सिंघानिया समेत इन तीन लोगों को मिली जमानत

Atul Subhash Suicide Case: बेंगलुरु के सिटी सिविल कोर्ट ने अतुल सुभाष सुसाइड मामले में गिरफ्तार पत्नी निकिता सिंघानिया समेत तीन आरोपियों को जमानत दे दी है.

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अतुल सुभाष सुसाइड मामले में पत्नी निकिता समेत सभी को मिली जमानत. (फाइल फोटो-आजतक)

इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में गिरफ्तार निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया को जमानत मिल गई है. अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया के वकील ने पुलिस के गिरफ्तारी के आधारों का हवाला देते हुए गिरफ्तारी को अवैध बताया. कोर्ट ने पुलिस द्वारा पेश सबूतों को देखने के बाद तीनों को जमानत दे दी.

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आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु की सिटी सिविल कोर्ट ने उन्हें शनिवार, 4 जनवरी को जमानत दी. हालांकि इस मामले की जांच पुलिस अभी कर रही है. अतुल सुभाष की पत्नी निकिता को बेंगलुरु पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था. वहीं मां निशा और भाई अनुराग को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था.

अतुल सुभाष ने आत्महत्या से पहले एक 24 पन्नों की चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपनी वैवाहिक जीवन की समस्याओं, मानसिक तनाव और पत्नी और उनके परिवार द्वारा की जा रही प्रताड़ना का जिक्र किया था. इस चिट्ठी में उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक जज का भी नाम लिया था. उन्होंने एक वीडियो के जरिए आत्महत्या के लिए उकसाने और जबरन वसूली जैसे आरोप भी लगाए थे.

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अतुल और निकिता की शादी 2019 में हुई थी. शादी के बाद से ही उनके बीच विवाद चल रहा था, जो कई कानूनी मामलों में बदल गया. दोनों का 2020 में एक बेटा हुआ. शादी के दो साल बाद निकिता ने दहेज उत्पीड़न, पिता की हत्या और अप्राकृतिक यौन शोषण जैसे नौ केस अतुल के खिलाफ दर्ज करा दिए.

अतुल ने अपनी चिट्ठी एक एनजीओ के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी साझा की थी, जिसमें उन्होंने अपने पारिवारिक तनाव और पत्नी के साथ रिश्तों की खराब स्थिति का विस्तार से जिक्र किया था. अतुल ने कहा था कि इन सभी मामलों को खत्म करने के लिए उनसे तीन करोड़ रुपये की मांग की गई थी. 

अतुल के भाई की शिकायत पर बेंगलुरु पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और अंकल सुशील सिंघानिया के खिलाफ BNS की धारा 108 और 3(5) के तहत केस दर्ज किया था. ये धाराएं आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में लगाई गईं. इसमें दोषी व्यक्ति को 10 साल तक की सजा हो सकती है. इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुशील सिंघानिया को अग्रिम जमानत दे दी थी.

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