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जेठालाल और बबीता जी पर अब जोक बनाया, तो लेने के देने पड़ जाएंगे!

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah से जुड़े किसी भी कंटेंट को इस्तेमाल करने से पहले अब ये एक काम ज़रूर करना पड़ेगा.

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'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' 16 सालों से टेलीकास्ट होता आ रहा है.

टीवी का सबसे पॉपुलर शो Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. पिछले 16 सालों से ऑन एयर हो रहे इस शो के करीब 4000 एपिसोड्स अब तक रिलीज़ किए जा चुके हैं. इस शो को लेकर चर्चा चलती ही रहती है. कभी इसके एक्टर्स को लेकर तो कभी प्रोड्यूसर को लेकर. 'तारक मेहता...' के कंटेंट पर भी अक्सर जोक्स बनते रहते हैं. किरदारों को लेकर मज़ाक बनाया जाता है. अश्लील तरह के कंटेंट और जोक्स भी बनाए जाते हैं. मगर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे कंटेंट को बिना इजाज़त के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है. मतलब अब शो के नाम पर, इसके किरदारों के नाम पर किसी भी तरह का गैरकानूनी या बिना परमिनशन के कंटेंट नहीं बनाया जा सकेगा.

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'तारक मेहता शो..' के प्रोड्यूसर्स और इसकी प्रोडक्शन हाउस कंपनी Neela Film Productions Pvt Ltd ने आरोप लगाया था, कि कई संस्थाएं और वेबसाइट शो के कंटेंट का इस्तेमाल करके प्रॉफिट कमा रहे हैं. शो के कैरेक्टर्स का नाम और गेटअप का इस्तेमाल करके आर्थिक लाभ उठा रहे हैं. मेकर्स ने ये भी आरोप लगाया है कि यू-ट्यूब पर भी शो से जुड़े कंटेंट का इस्तेमाल करके अश्लील और डबल मीनिंग वीडियोज़ भी बनाए जा रहे हैं.

इसी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ चिर-परिचित वेबसाइट्स के खिलाफ ऑर्डर पास किया है. जिसमें कहा गया है कि शो के कंटेंट को अगर बिना इजाज़त के इस्तेमाल किया गया तो आरोपी को इसका नुकसान झेलना होगा. जस्टिस मिनी पुष्करण ने इस ऑर्डर में कहा कि शो के कैरेक्टर्स और नाम का कॉपी राइट सिर्फ इसके प्रोडक्शन हाउस के पास है. मगर फिर भी शो के पोस्टर या डायलॉग्स के साथ इसके मर्चंडाइज़ को बेचा जा रहा है. जैसे टी-शर्ट, पोस्टर और स्टीकर्स. डीप फेक की मदद से भी शो के कंटेंट का इस्तेमाल हो रहा है.

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14 अगस्त को पास किए गए इस ऑर्डर में शो से जुड़े किसी भी तरह के कंटेंट को बिना परमिशन लिए इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया है. कोर्ट का कहना है कि इससे मेकर्स और प्रोडक्शन हाउस की इमेज पर प्रभाव पड़ रहा है. साथ ही कोर्ट ने यू-ट्यू्ब पर शो से जुड़े मटीरियल का इस्तेमाल करने से ना सिर्फ बैन लगाया है बल्कि आदेश दिए हैं कि जो भी कंटेंट यू-ट्यूब पर हो इन्हें जल्द से जल्द डिलीट किया जाए.

कोर्ट ने आईटी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को ये तक आदेश दे दिए हैं कि 48 घंटे तक अगर इन वेबसाइट्स से सारे कंटेंट डिलीट नहीं किए जाते तो उन चैनल्स को ब्लॉक या डिलीट कर दिया जाए. 

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