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महिला सम्मान बचत खाता अब इन बैंकों में भी खुलवा सकेंगे, 7.5% मिल रहा है रिटर्न

नोटिफिकेशन के मुताबिक 12 सरकारी और ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और IDBI बैंक जैसे प्राइवेट बैंकों में खाता खुलवाया जा सकेगा.

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किसी नाबालिग लड़की के नाम पर उसके माता-पिता भी खाता खुलवा सकते हैं. (तस्वीर साभार- businesstoday)

महिला सम्मान निधि सर्टिफिकेट स्कीम के तहत अब सभी सरकारी और निजी बैंकों में भी खाता खुलवा सकेंगे. सरकार ने इस संबंध में 27 जून, 2023 को नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी थी. अभी तक इस स्कीम के तहत पोस्ट ऑफिस में ही खाता खुलवाया जा सकता था. नोटिफिकेशन मुताबिक 12 सरकारी और ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और IDBI बैंक जैसे प्राइवेट बैंकों में खाता खुलवाया जा सकेगा.

नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया कि स्कीम के तहत खाता खुलवाने का अधिकार उन्हीं बैंकों को होगा जिनके पास नैशनल सेविंग्स स्कीमों को चलाने के लिए अलग सॉफ्टवेयर होगा. साथ ही ऑनलाइन के साथ-साथ ब्रांचों में भी यह सुविधा देने के लिए कहा गया है. सरकार ने यह स्कीम इस साल के बजट में पेश की थी. आइए जान लेते हैं ये महिला सम्मान निधि सर्टिफिकेट स्कीम क्या है और ये किसके लिए है?

महिलाओं से निेवेश करवाने के लिए

केंद्र सरकार ने 2023 के बजट में इस स्कीम को शुरू किया था. महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट महिलाओं के लिए शुरू की गई वन-टाइम सेविंग्स स्कीम है. महिलाओं के बीच निवेश की सोच को बढ़ावा देने के इरादे से यह स्कीम लाई गई है. इस स्कीम में निवेश करने वाली महिलाओं को 7.5 फीसदी का रिटर्न देने का वादा किया गया है. ब्याज की रकम तिमाही और चकवृद्धि तरीके से डाली जाएगी.

कब तक कर सकते हैं जमा?

इस स्कीम में सिर्फ दो सालों के लिए निवेश कर सकते हैं. सरकार ने इसके लिए 1 अप्रैल, 2023 से लेकर 31 मार्च, 2025 तक की अवधि तय की है. इसके बाद स्कीम में निवेश नहीं किया जा सकेगा. इस स्कीम के तहत कोई भी महिला अपने नाम पर खाता खुलवा सकती है. किसी नाबालिग लड़की के नाम पर उसके माता-पिता भी खाता खुलवा सकते हैं. लाभार्थी इस स्कीम के तहत एक से ज्यादा खाते खुलवा सकते हैं.

लेकिन मौजूदा खाता और नए खाते खुलने की बीच तीन महीने का अंतराल होना चाहिए. स्कीम के तहत लाभार्थी कम से कम एक हजार रुपये और ज्यादा से ज्यादा दो लाख रुपये जमा कर सकते हैं. सभी खातों में मिलाकर अधिकतम इतनी रकम जमा करने की इजाजत होगी. खाता खुलवाने के एक साल बाद खाताधारक 40 फीसदी निकासी कर सकते हैं.

अगर जमा पर ब्याज देने में देरी हुई तो बैंक ब्याज के साथ-साथ 30 दिनों तक देरी पर 0.5 पर्सेंट एक्स्ट्रा ब्याज देंगे. 30 दिनों के बाद देरी हुई तो 1 फीसदी के हिसाब से अतिरिक्त ब्याज देना पड़ेगा.

समय से पहले खाता बंद कराने की शर्त

खाता खोलने के 6 महीने के बाद कोई कारण बताए बिना खाता बंद किया जाता है तो खाताधारक को 2 फीसदी कम ब्याज दिया जाएगा. यानी कि 5.5 फीसदी. खाताधारक की असमय मौत होने की स्थिति में खाते को समय से पहले बंद कराया जा सकता है. ये राहत तभी मिलेगी जबः 

i) खाताधारक की किसी जानलेवा वजह से मौत हुई हो.

ii) दस्तावेज जमा करने के बाद माता-पिता किसी की मौत हो जाने पर.

दोनों ही स्थितियों में मूलधन पर ब्याज दिया जाएगा.