सरकारी पोर्टल Gem पर अब विक्रेताओं को प्रोडक्ट का मूल देश बताना होगा. सरकार ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं. गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस Gem पर नए प्रोडक्ट को रजिस्टर करते समय विक्रेताओं को प्रोडक्ट का ‘कंट्री ऑफ ओरिजिन’ बताना होगा. यानी सेलर्स को यह जानकारी देनी होगी कि प्रोडक्ट का निर्माण या उसका आयात कहां से हुआ है. जो विक्रेता पहले ही अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर कर चुके हैं, उन्हें भी ये जानकारी देनी होगी. ये भी कहा गया है कि ऐसा नहीं करने पर उनके प्रोडक्ट को GeM से हटा दिया जाएगा. पूरी खबर देखें वीडियो में.