3 घंटे में डिस्चार्ज, 1 घंटे में कैशलेस ट्रीटमेंट, हेल्थ इन्श्योरेंस के नाम पर अब चुंगी नहीं लगेगी!
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) के मास्टर सर्कुलर के अनुसार, किसी भी मामले में पॉलिसी धारक को डिस्चार्ज (Health insurance claim rule) के लिए अस्पताल में इंतजार नहीं करवाया जा सकता. कंपनियों को हर हाल में 3 घंटे के अंदर मंजूरी देनी होगी. यदि इससे ज्यादा देरी होती है तो अतिरिक्त खर्च का भुगतान बीमा कंपनी को करना होगा.
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हेल्थ इन्श्योरेन्स से जुड़ा जरूरी नियम
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