महिला का आरोप- पति ने बेटी के साथ डिजिटल रेप किया, कमरे के बाहर कैमरा लगाया
पुलिस ने POCSO एक्ट और संंबंधित धाराओं में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

नोएडा में पांच साल की बच्ची के कथित डिजिटल रेप का मामला सामने आया है. एक महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि उसने अपनी पांच साल की बेटी के साथ डिजिटल रेप किया. महिला और उसके पति के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है. पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने बिसरख कोतवाली स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. बच्ची के माता-पिता में काफी समय से झगड़ा चल रहा था. दोनों एक ही फ्लैट में रहते हैं लेकिन अलग-अलग कमरों में. पुलिस ने मां की शिकायत पर ही पिता के खिलाफ FIR दर्ज की है. FIR में मां ने कहा,
"18 जून की रात पति ने बेटी के साथ डिजिटल रेप किया. जब बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स में दर्द होने लगा तो उसने इसकी जानकारी मुझे दी. मैंने जब बच्ची से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके साथ क्या हुआ. इस बात पर मेरा और मेरे पति का झगड़ा भी हुआ."
बिसरख कोतवाली इंचार्ज उमेश बहादुर सिंह ने बताया,
क्या है डिजिटल रेप?“मां के आरोपों के आधार पर पिता के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है. पति-पत्नी में विवाद का मामला भी सामने आया है. जिस घर में वो लोग रहते हैं वो भी दोनों के नाम है. लेकिन दोनों अलग-अलग कमरे में रहते हैं. कुछ दिन पहले पति ने पत्नी के कमरे के बाहर कैमरा लगाया था. इस बात पर भी दोनों का झगड़ा हुआ था. अब बच्ची का बयान दर्ज कराया जाएगा. उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी.”
डिजिटल रेप. ये सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले साइबर क्राइम या इंटरनेट से जुडी चीजें आती है. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. डिजिटल रेप शब्द दो शब्दों को जोड़कर बना है. जो है डिजिट और रेप. डिजिट का मतलब हिंदी में होता है अंक. वहीं अंग्रेजी में उंगली, अंगूठा, पैर की उंगली को भी डिजिट कहते हैं. अगर कोई शख्स महिला की अनुमति के बिना अपनी उंगलियां, अंगूठा या कोई और चीज उसके प्राइवेट पार्ट्स में डालता है तो उसे डिजिटल रेप कहा जाता है. डिजिटल रेप से जुड़ी घटनाओं में ज्यादातर महिला के प्राइवेट पार्ट में फिंगर्स का इस्तेमाल किया जाता है. निर्भया केस के बाद डिजिटल रेप पर भी कानून लाया गया.