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'मैं कर के आय़ा' वाले कमेंट के लिए कोर्ट ने पंड्या, केएल राहुल और करण जौहर को दी राहत!

हार्दिक पंड्या की उस बात के चलते हटाना पड़ा था 'कॉफी विद करण' का पूरा एपिसोड.

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पाण्ड्या, करण जोहर और के एल राहुल (फोटो - सोशल मीडिया)
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2 अगस्त 2022 (Updated: 2 अगस्त 2022, 20:00 IST)
Updated: 2 अगस्त 2022 20:00 IST
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Koffee With Karan. जाना-माना टॉक-शो है, जिसे प्रोड्यूसर-डायरेक्टर करण जौहर (Karan Johar) होस्ट करते हैं. हर सीज़न, हर एपिसोड से भर-भर के कॉन्ट्रोवर्सीज़ निकलती हैं. विवाद छिड़ जाता है और कभी-कभी तो बात कोर्ट-कचहरी तक चली जाती है. अब इसी केस को ले लीजिए. क्रिकेटर के एल राहुल (K L Rahul) और हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) कॉफ़ी विद करण के सीज़न-6 में नज़र आए थे. उसी एपिसोड से प्रस्फुटित हुई थी वो अमर पंक्ति -

"मैं कर के आया."

इस स्टेटमेंट पर बहुत बवाल हुआ था. सोशल मीडिया पर इस कॉमेंट को घोर मिसॉजिनिस्टिक कहा गया था. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने दोनों खिलाड़ियों को निलंबित कर दिया था. यहां तक कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया से वापस भी भेज दिया गया था. इस स्टेटमेंट के ख़िलाफ़ एक केस भी दर्ज हुआ था. करण, राहुल और पंड्या के ख़िलाफ़. अब घटना के तीन साल बाद जोधपुर हाई कोर्ट ने तीनों को मामले में निर्दोष पाते हुए बरी कर दिया है.

राहुल और हार्दिक ने क्या कहा था?

ये प्रोग्राम 6 जनवरी, 2019 को प्रसारित किया गया था. शो में हार्दिक पंड्या और केएल राहुल ने अपने रिश्तों, क्रश, पसंदीदा फिल्मों, ऐक्टर्स और ऐक्ट्रेसेस के बारे में बात की. जैसा कि शो मे होता है. राहुल तो करण के सवालों का जवाब देते हुए बहुत सावधानी बरत रहे थे, लेकिन हार्दिक पंड्या पैशन में थोड़ा इधर-उधर निकल गए. हार्दिक ने बताया कि उनके कई महिलाओं के साथ संबंध थे और ये भी बताया कि वो अपने माता-पिता के साथ कितने ओपन हैं.

"जब मैंने पहली बार सेक्स किया, तो मैं घर आया और मम्मी-पापा से कहा, 'मैं करके आया'.

एक पार्टी में मम्मी-पापा ने ये भी पूछा था, 'अच्छा तेरा वाला कौन सा है? तो मैंने लड़की को पॉइंट करते हुए बताया, 'ये, ये' और उन्होंने कहा, 'वाह बेटा! प्राउड ऑफ़ यू."

उन्होंने ये भी कहा था कि वो ये देखते हैं कि महिलाएं कैसे चलती हैं. 

इन रेसिस्ट और सेक्सिस्ट कॉमेंट्स के बाद जोधपुर के एक वकील डॉ मेघवाल ने जोधपुर में तीनों के ख़िलाफ़ रपट दर्ज कराई थी.  हार्दिक पंड्या से जुड़े इस मामले में जोधपुर हाईकोर्ट में 1 अगस्त को सुनवाई हुई, जिसमें उन्हें क्लीन चिट दे दी गई.

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