रिश्तेदारों को सामने पति को नपुंसक कहा, कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसे क्रूरता बता दिया
कोर्ट ने कहा कि पत्नी अपने आरोप साबित नहीं कर पाई और ये पति का मानसिक उत्पीड़न है.
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पति ने पत्नी से तलाक लेने की अर्जी डाली थी. (सांकेतिक फोटो)
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