'काश पुरुषों को भी होता पीरियड्स...' सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट एक फैसले की आलोचना करते हुए की है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य मेंमहिला सिविल जजों की सेवाएं समाप्त कर दी थीं. इस मामले पर सुप्रीम में जस्टिस बीवीनागरत्ना और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सुनवाई की और सिविल जजों की बर्खास्तगी कोलेकर हाई कोर्ट से जवाब मांगा है. इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए.