सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की जातिगत जनगणना के आंकड़ों को जारी करने या उन आंकड़ों कोलेकर सरकार की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. जाति सर्वे की वैधता केखिलाफ दाखिल कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि वो राज्य सरकार याकिसी भी सरकार के नीतिगत फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है. इस सुनवाई से पहलेबिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जाति सर्वे का आंकड़ा जारी कर दिया था. हालांकिसुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर बिहार सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है. इसमामले पर अगली सुनवाई जनवरी 2024 में होगी. देखें वीडियो.