सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सांसदों- विधायकों (MP-MLA) को भाषण देने और सदनमें वोट डालने के लिए रिश्वत लेने पर अभियोजन से छूट मामले में सुनवाई की. सुप्रीमकोर्ट ने अपने पुराने फैसले को खारिज कर दिया है. 4 मार्च को CJI DY की अध्यक्षतावाली सात जजों की बेंच ने मामले पर सर्वसम्मति से फैसला लिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहाकि पुराने फैसले के तहत जन प्रतिनिधियों को इस तरह से छूट देना एक गंभीर खतरा है.आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जानने के लिए देखिए.