सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को लेकर महिलाओं के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला दिया है.गुरुवार, 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानूननगर्भपात कराने का अधिकार है. शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देतेहुए कहा कि अविवाहित महिलाओं को गर्भपात कराने के नियमों से बाहर रखना असंवैधानिकहै. पूरा मामला विस्तार से जानिए इस वीडियो में.