देश में 1 जुलाई से 3 नए क्रिमिनल लॉ (New Criminal Laws) लागू कर दिए गए हैं. इसीके साथ पुराने क्रिमिनल लॉ समाप्त हो गए हैं. यानी PC (1860), CRPC (1973) औरएविडेंस एक्ट (1872) अब समाप्त हो गए हैं. पुलिस और अदालतें 30 जून तक दर्जआपराधिक मामलों का निपटारा पुराने कानून के अनुसार ही करेंगी. नए बिल को लेकर संसदमें बवाल हो उठा. सोमवार के दिन संसद के शुरु होने से पहले ही सांसदों ने कार्डदिखाकर अपना विरोध जताया. वीडियो में आप राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, सपा सांसदडिंपल यादव, राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, सांसद किशोरी लाल शर्मा और सांसदहरसिमरत कौर बादल को सुन सकते हैं.