सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गोधरा कांड के एक दोषी फारूक को गुरुवार 15दिसंबर को जमानत दे दी. कोर्ट ने कहा कि फारूक ने 17 सालों की सजा काट ली है और इसघटना में उसकी भूमिका इतनी थी कि उसने ट्रेन पर पत्थर फेंके थे. भारत के मुख्यन्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने ये फैसला दिया है.