सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी (Same sex marriage) को कानूनी मान्यता देने सेइनकार कर दिया और कहा कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म नहीं कर सकता है. कोर्ट नेकहा कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने का काम संसद का है. अदालत कानूननहीं बना सकता. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि समलैंगिक कपल को बच्चा गोद लेने काअधिकार नहीं दिया जा सकता है. देखें वीडियो.