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ध्रुव राठी का खुला एलान, मानहानि केस करने वाले BJP नेता का 'पूरा गालीबाज इतिहास' बताएंगे

Dhruv Rathee के खिलाफ दायर की गई याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने वीडियो में बेवजह BJP नेता सुरेश करमशी नखुआ को ‘हिंसक और गालीबाज’ ट्रोल कहा था.

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BJP Leader Suresh Karamshi Nakhua and Dhruv Rathee
बीजेपी नेता सुरेश करमशी नखुआ ने ध्रुव राठी के खिलाफ मानहानि का केस किया है. (फोटो- ट्विटर)
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प्रशांत सिंह
24 जुलाई 2024 (Published: 08:42 PM IST)
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यूट्यूबर ध्रुव राठी (Dhruv Rathee) को दिल्ली की एक अदालत ने समन भेजा है. बीजेपी नेता सुरेश करमशी नखुआ की याचिका पर राठी को समन जारी किया गया. उन्होंने ध्रुव राठी पर मानहानि का केस दर्ज कराया है. इस मामले में अब ध्रुव राठी की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा है कि वो अब इन बीजेपी नेता का पूरा अब्यूजिव (गालीबाज) इतिहास पब्लिक करेंगे.

ध्रुव राठी बोले- 'अंकल की पूरी अब्यूजिव हिस्ट्री दोबारा…'

ध्रुव राठी ने 24 जुलाई को X पर एक पोस्ट किया,

“बीजेपी के एक अब्यूजिव अंकल ने मेरे खिलाफ 20 लाख रुपये का कोर्ट केस दायर किया है, क्योंकि मैंने उन्हें अब्यूजिव कहा था. क्यों इतनी बेइज्जती कराने का शौक है इनको? अब इन अंकल की पूरी अब्यूजिव हिस्ट्री दोबारा पब्लिक होगी.”

बता दें कि BJP की मुंबई यूनिट में पार्टी के प्रवक्ता सुरेश करमशी नखुआ ने दिल्ली की एक अदालत में मानहानि का एक मामला दर्ज कराया था. 19 जुलाई को साकेत कोर्ट की जिला जज गुंजन गुप्ता ने मामले की सुनवाई की. जज ने ध्रुव राठी को समन जारी करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी.

क्या है ये पूरा मामला?

दरअसल, 1 जून 2024 को यूट्यूबर एल्विश यादव ने ‘Exposing Dhruv Rathee And His Anti- India Propaganda’ टाइटल से एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया था. एल्विश के आरोपों का जवाब देते हुए ध्रुव राठी ने दो वीडियोज बनाए. पहला वीडियो 'My Reply to Godi Youtubers' टाइटल से 7 जुलाई 2024 को और दूसरा वीडियो ‘My Final Reply to Godi Youtubers’ टाइटल से 21 जुलाई 2024 को पोस्ट किया.

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक ध्रुव राठी पर आरोप है कि पहले वीडियो में उन्होंने BJP नेता सुरेश करमशी नखुआ को ‘हिंसक और गालीबाज’ ट्रोल कहा था. नखुआ की तरफ से पेश हुए एडवोकेट राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा ने कोर्ट में बताया,

“वीडियो में 6 मिनट 13 सेकेंड पर ध्रुव राठी ने नखुआ को ‘हिंसक और गाली देने वाले ट्रोल्स’ का हिस्सा बताया. लेकिन ये आरोप बिना किसी तर्क या कारण के हैं और इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है.”

नखुआ ने कहा कि राठी की तरफ से लगाए गए आरोपों के कारण उन्हें व्यापक निंदा और उपहास का सामना करना पड़ा है. उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि ध्रुव राठी ने ‘चालाकी से तैयार किए गए’ वीडियो के जरिए नखुआ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का अभियान चलाया है. उन पर ‘बेबुनियाद’ आरोप लगाए गए हैं. वकीलों ने दावा किया कि वीडियो के जरिए नखुआ के खिलाफ समाज में अविश्वास और शंका के बीज बोए गए हैं, जो नखुआ के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं. इससे होने वाले नुकसान की कभी भी भरपाई नहीं की जा सकती है. 

वीडियो: एल्विश यादव विवाद के बीच ध्रुव राठी को कोर्ट से बुलाया क्यों आ गया?

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