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सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी सुनवाई, माल्या के वकील ने क्यों कहा- अब केस नहीं लड़ूंगा?

सुप्रीम कोर्ट ने माल्या के वकील को केस से नाम वापस लेने की इजाजत दे दी.

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vijay malya and supreme court
विजय माल्या और सुप्रीम कोर्ट की सांकेतिक फोटो. (फोटो: आज तक)
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3 नवंबर 2022 (Updated: 3 नवंबर 2022, 19:57 IST)
Updated: 3 नवंबर 2022 19:57 IST
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भगोड़े विजय माल्या (Vijay Malya) के वकील ने उसका केस लड़ने से मना कर दिया है. वकील ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कहा कि माल्या काफी समय से गायब है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विजय माल्या के वकील के तौर पर खुद को डिसचार्ज करने की भी अपील की. सुप्रीम कोर्ट ने वकील से विजय माल्या की ई-मेल आईडी और यूके का पता मांगा था. जिसके बाद वकील ने ये बात कही थी.

क्यों मना कर दिया?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डी.वाई चंद्रचूण और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच 3 नवंबर को में माल्या से जुड़े स्टेट बैंक के मामले में सुनवाई कर रही थी. बेंच ने माल्या के वकील ईसी अग्रवाल से माल्या की ई-मेल आईडी और यूके का पता मांगा था. बेंच की मांग पर माल्या के वकील ने कहा,

‘मैं अब इस केस से हटना चाहता हूं. क्योंकि, मुझे अब माल्या से कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहे हैं.’

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले 2020 में भी अग्रवाला ऐसी ही मांग कर चुकी हैं, जिसे कोर्ट ने मना कऱ दिया था

कोर्ट ने क्या कहा?

ईसी अग्रवाल की बात पर कोर्ट ने उन्हें केस से नाम वापस लेने के लिए अनुमति दे दी है और कहा है कि वो केस से अपने लीगल रिप्रेजेंटेशन को वापस लेने के प्रोसेस को शुरु करें. साथ ही बेंच को ये भी बताया गया कि कोर्ट ने केंद्र सरकार से भारत में माल्या की मौजूदगी का पता लगाने को कहा है. माल्या के ऊपर उसकी बंद हो चुकी कंपनी किंगफिशर को लेकर 9000 करोड़ रुपये का बैंक लोन डिफाल्ट केस चल रहा है.

इससे पहले मई 2017 में कोर्ट के मना करने पर भी माल्या ने डियाजियो पीएलसी के 40 मिलियन US डॉलर अपने रिश्तेदारों को ट्रांसफर किए थे, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने उसे अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था. इसी केस में 2022 के जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को चार महीने की जेल की सज़ा सुनाई थी और 2000 रुपये का फाइन लगाया था.

(ये स्टोरी हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे आर्यन ने लिखी है.)

वीडियो: क्या विजय माल्या जैसे लोग एयरपोर्ट पर ही धर लिए जाएंगे?

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