अप्राकृतिक शारीरिक संबंध को लेकर MP हाई कोर्ट ने क्या कहा?
मध्य प्रदेश हाई कोर्टने एक व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई FIR को रद्द कर दिया.
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एमपी हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं है. साथ ही हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि चूंकि वैवाहिक बलात्कार आईपीसी के तहत अपराध नहीं है, इसलिए पत्नी की सहमति महत्वहीन हो जाती है. हाल ही में एक फैसले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि ऐसे मामलों में पत्नी की सहमति जरूरी है. पूरा मामला विस्तार से जानने के लिए वीडियो देखें.