हिट एंड रन कानून पर फिलहाल रोक, विरोध कर रहे ट्रांसपोटर्स और सरकार के बीच सुलह हो गई
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से दस साल की सजा वाले कानून पर चर्चा हुई है. ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है.

नए हिट एंड रन कानून के विरोध में चक्का जाम कर रहे ट्रांसपोर्ट्स और सरकार के बीच सुलह हो गई है (Truckers calls off protest). ट्रांसपोर्ट्स संगठन ने पूरे देश में ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा है. सरकार ने भी संगठन को आश्वासन दिया है कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा. इस पर चर्चा के लिए भी सरकार तैयार है.
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदान ने बताया,
वहीं केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से दस साल की सजा वाले कानून पर चर्चा हुई है. ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है. हम इसे लागू करने से पहले AIMTC से चर्चा करेंगे और इसके बाद ये लागू किया जाएगा. उन्होंने बताया,
राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा थाकांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की ज़िद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है. उन्होंने कहा,
कहां-कहां दिखा हड़ताल का असर?इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक एमपी, दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र में कई जगहों पर हड़ताल का असर देखने को मिला है. इन राज्यों की कई सड़कों पर हड़ताल की वजह से लंबा जाम लगा. मध्य प्रदेश के देवास जिले में बस और ट्रक ड्राइवर शहर में कई रास्ते बंद करने का प्रयास किया. पुलिस-प्रशासन के समझाने के बावजूद ड्राइवर्स का प्रदर्शन जारी रहा. पन्ना में बस और ट्रक ड्राइवरों ने नेशनल हाईवे-39 पर चक्काजाम किया. बस ड्राइवर्स की हड़ताल से यात्री भी परेशान रहे. इसके साथ ही सड़कों पर गाड़ियों की लंबी-लंबी लाइनें लग गईं. इस दौरान उन्होंने 'काला कानून वापस लो' के नारे भी लगाए. राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में भी ट्रक और बस ड्राइवर सड़कों पर उतर आए. उन्होंने हाईवे जाम कर इस कानून का विरोध जताया.
हिट एंड रन कानूनकेंद्र सरकार ने अपराध को लेकर नए कानून बनाए हैं. इसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचल कर भाग जाता है, तो उसे 10 साल तक की जेल होगी. इसके अलावा जुर्माना भी देना होगा. पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी. हालांकि पुराने कानून के तहत भी दो साल की सजा का प्रावधान था. बहरहाल, फिलहाल के लिए नए कानून को रोक दिया गया है.
वीडियो: ‘औकात क्या है तुम्हारी’ हिट एंड रन कानून पर DM किशोर कन्याल को ड्राइवर ने अपनी औकात बता दी

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