हिट एंड रन कानून पर फिलहाल रोक, विरोध कर रहे ट्रांसपोटर्स और सरकार के बीच सुलह हो गई
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से दस साल की सजा वाले कानून पर चर्चा हुई है. ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है.
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सरकार ने संगठन को आश्वासन दिया है कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा. (फोटो- आजतक)
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वीडियो: ‘औकात क्या है तुम्हारी’ हिट एंड रन कानून पर DM किशोर कन्याल को ड्राइवर ने अपनी औकात बता दी

