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"उस घर में मेरा चीर हरण हुआ...", स्वाति मालीवाल ने CM केजरीवाल पर भी लगाया गंभीर आरोप

मालीवाल का आरोप है कि पार्टी में उनके दोस्तों को धमकाया जा रहा है कि उनके पक्ष में कुछ ना लिखें. उनके दोस्तों से पर्सनल वीडियो मांगे जा रहे हैं.

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Swati Maliwal on Arvind Kejriwal
स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए. (फोटो- PTI)
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साकेत आनंद
23 मई 2024 (Published: 17:30 IST)
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आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के आवास पर अपने साथ हुई कथित मारपीट को लेकर बताया कि इस घटना के बाद उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल आरोपी को बचाते हुए दिख रहे हैं. 13 मई को मालीवाल ने दावा किया था कि केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की. अब मालीवाल ने एक इंटरव्यू में कहा कि इतना सबकुछ होने के बाद आज तक केजरीवाल उनसे नहीं मिले और ना ही कॉल किया, जबकि उस दिन केजरीवाल घर पर ही थे.

मालीवाल ने इस घटना पर समाचार एजेंसी ANI के साथ विस्तार से बात की है. उनका आरोप है कि पार्टी में उनके दोस्तों को धमकाया जा रहा है कि उनके पक्ष में कुछ ना लिखें. मालीवाल ने आरोप लगाया कि उनके सारे दोस्तों से पूछा जा रहा है कि इसके पर्सनल वीडियो और फोटो दो, डांस करते हुए वीडियो दो. उन्होंने कहा कि वो 2006 से अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर रही हैं, इसके बावजूद उनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है.

मालीवाल ने कहा कि वो अगर गलत हैं तो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार हैं, इससे सब साफ हो जाएगा. उन्होंने कहा, 

"मुझे लगातार डराया और धमकाया जा रहा है. उस घर में मेरा चीर हरण हुआ, लेकिन चरित्र हरण रोज हो रहा है. मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप किसी के साथ ऐसा बर्ताव करोगे."

क्या राज्यसभा सीट छोड़ने को लेकर विवाद हुआ?

स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं. इसी साल जनवरी में उन्हें पार्टी ने राज्यसभा भेजा था. मालीवाल से पूछा गया कि क्या राज्यसभा की सीट छोड़ने लेकर विवाद हुआ था. इस पर उन्होंने कहा कि अगर वे प्यार से राज्यसभा की सीट मांगते तो जान दे देती, ये तो बहुत छोटी बात है. मालीवाल ने ये भी कहा कि जिस तरीके से मुझे पीटा गया, अब चाहे दुनिया की कोई शक्ति लग जाए तो वो इस्तीफा नहीं देंगी.

इस घटना पर अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. इसके जवाब में मालीवाल ने कहा, 

"उन्होंने तो कोर्ट के बाहर ट्रायल कर दिया. और मुझे तो दोषी मान ही लिया. जब पूरी पार्टी रोज मुझे दोषी साबित करने में लगी है तो वे कैसे कह सकते हैं कि निष्पक्ष जांच हो. मैंने तो सिर्फ एक कॉल की थी और एक शिकायत की थी. हर दिन कोई एडिटेड वीडियो डाल रहा है, कोई बीजेपी का एजेंट बता रहा, कोई चरित्र हनन करते हैं, कभी धमकाते हैं तो कैसे निष्पक्ष जांच होगी. अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपने पूरी आर्मी क्यों झोंक दी?"

कथित मारपीट पर क्या बोलीं मालीवाल?

मालीवाल ने इंटरव्यू में 13 मई की घटना के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा, 

“मैं 13 मई की सुबह 9 बजे अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थी. मुझे वहां स्टाफ ने ड्रॉइंग रूम में बैठाया और बताया कि केजरीवाल घर पर हैं, वे मिलने आ रहे हैं. इस बीच उनके निजी सचिव बिभव कुमार आए और चिल्लाते हुए गालियां देनी शुरू कर दी. उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी औकात क्या है, तेरी हिम्मत कैसी हुई हमें मना कर दे, तुझे हम सबक सिखाएंगे, नीच औरत. मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया, इतने में उन्होंने हाथ छोड़ दिया. उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी जोर से मारे. मैंने खुद को बचाने के लिए उन्हें पैर से धकेलने की कोशिश की, तो उन्होंने मेरा पैर पकड़कर घसीट दिया. इससे मेरा सिर टेबल से टकरा गया. नीचे गिरी तो उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू कर दिया. मैंने उन्हें कई बार बताया कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है, इसके बावजूद वो आदमी नहीं माना.”

मालीवाल ने आगे कहा, 

“मैंने उन्हें छुड़ाया और सोफे पर बैठी. तुरंत 112 नंबर पर कॉल की और पुलिस को क्राइम रिपोर्ट किया. जैसे ही उसे लगा कि मैंने कॉल कर दिया है, तो वो तुरंत भागते हुए गया और सिक्योरिटी को लेकर आया. मैंने सिक्योरिटी को बताया कि मेरे साथ बिभव ने किस तरीके से थप्पड़ और लातों से मारपीट की है. मेरे बताने के बावजूद सिक्योरिटी वाले वहां से निकालने लगे. करीब 8 से 10 मिनट तक बहस हुई. इस बीच बिभव हंसते हुए वीडियो बना रहा था. जब मैं अंत में आपा खो गई, तब कुछ अपशब्द निकल गए.”

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बहरहाल, इस केस की जांच दिल्ली पुलिस की एसआईटी (विशेष जांच दल) कर रही है. मालीवाल की शिकायत पर 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल वे पुलिस हिरासत में हैं. उन पर मारपीट, आपराधिक धमकी और किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के मामलों में केस दर्ज किया गया. इसके अलावा IPC-201 के तहत, सबूत मिटाने का मामला भी दर्ज किया गया है. 

वीडियो: नेता नगरी: चार फेज के चुनाव के बाद कौन कितने पानी में? किसने बिगाड़ा केजरीवाल का खेल?

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