"उस घर में मेरा चीर हरण हुआ...", स्वाति मालीवाल ने CM केजरीवाल पर भी लगाया गंभीर आरोप
मालीवाल का आरोप है कि पार्टी में उनके दोस्तों को धमकाया जा रहा है कि उनके पक्ष में कुछ ना लिखें. उनके दोस्तों से पर्सनल वीडियो मांगे जा रहे हैं.

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के आवास पर अपने साथ हुई कथित मारपीट को लेकर बताया कि इस घटना के बाद उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल आरोपी को बचाते हुए दिख रहे हैं. 13 मई को मालीवाल ने दावा किया था कि केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की. अब मालीवाल ने एक इंटरव्यू में कहा कि इतना सबकुछ होने के बाद आज तक केजरीवाल उनसे नहीं मिले और ना ही कॉल किया, जबकि उस दिन केजरीवाल घर पर ही थे.
मालीवाल ने इस घटना पर समाचार एजेंसी ANI के साथ विस्तार से बात की है. उनका आरोप है कि पार्टी में उनके दोस्तों को धमकाया जा रहा है कि उनके पक्ष में कुछ ना लिखें. मालीवाल ने आरोप लगाया कि उनके सारे दोस्तों से पूछा जा रहा है कि इसके पर्सनल वीडियो और फोटो दो, डांस करते हुए वीडियो दो. उन्होंने कहा कि वो 2006 से अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर रही हैं, इसके बावजूद उनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है.
मालीवाल ने कहा कि वो अगर गलत हैं तो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार हैं, इससे सब साफ हो जाएगा. उन्होंने कहा,
क्या राज्यसभा सीट छोड़ने को लेकर विवाद हुआ?स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं. इसी साल जनवरी में उन्हें पार्टी ने राज्यसभा भेजा था. मालीवाल से पूछा गया कि क्या राज्यसभा की सीट छोड़ने लेकर विवाद हुआ था. इस पर उन्होंने कहा कि अगर वे प्यार से राज्यसभा की सीट मांगते तो जान दे देती, ये तो बहुत छोटी बात है. मालीवाल ने ये भी कहा कि जिस तरीके से मुझे पीटा गया, अब चाहे दुनिया की कोई शक्ति लग जाए तो वो इस्तीफा नहीं देंगी.
इस घटना पर अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. इसके जवाब में मालीवाल ने कहा,
कथित मारपीट पर क्या बोलीं मालीवाल?मालीवाल ने इंटरव्यू में 13 मई की घटना के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा,
मालीवाल ने आगे कहा,
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बहरहाल, इस केस की जांच दिल्ली पुलिस की एसआईटी (विशेष जांच दल) कर रही है. मालीवाल की शिकायत पर 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल वे पुलिस हिरासत में हैं. उन पर मारपीट, आपराधिक धमकी और किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के मामलों में केस दर्ज किया गया. इसके अलावा IPC-201 के तहत, सबूत मिटाने का मामला भी दर्ज किया गया है.
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