BJP से निलंबित विधायक टी राजा सिंह फिर गिरफ्तार, साल भर बाहर नहीं आ सकेंगे?
पुराने मामलों में टी राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया है

पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा सिंह को गुरुवार को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि, ये गिरफ्तारी पुराने मामलों में हुई है. राजा सिंह के खिलाफ एक मामला फरवरी 2022 में हैदराबाद के मंगलघाट थाने में दर्ज किया गया था. तब उन्होंने यूपी चुनाव को लेकर विवादित टिप्पणी की थी. इंडिया टुडे के मुताबिक दूसरा मामला इसी साल अप्रैल का है, तब एक कार्यक्रम के दौरान राजा सिंह ने कथित तौर पर भड़काऊ बयानबाजी की थी. इसके बाद हैदराबाद के शाजिनायतगंज थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
गुरूवार, 25 अगस्त की सुबह हैदराबाद के इन दोनों थानों की पुलिस ने राजा सिंह को सीआरपीसी की धारा 41 (ए) के तहत नोटिस जारी किए. इसमें उन्हें पूछताछ के लिए थाने आने को कहा गया था.
इसके बाद गुरूवार शाम को हैदराबाद पुलिस ने मीडिया को बताया कि भाजपा विधायक राजा को पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है. रिकॉर्ड बताते हैं कि उनके खिलाफ दर्ज 101 आपराधिक मामलों में से 18 सांप्रदायिक अपराध हैं. मंगलहाट पुलिस ने बताया कि राजा सिंह को चेरियापल्ली सेंट्रल जेल भेजा जा रहा है.
पीडी एक्ट क्या है?प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट यानी पीडी एक्ट. एक ऐसा कानून है जिसे पुलिस आदतन और कुख्यात अपराधियों पर लागू करती है. इसे लागू करने पर आरोपी को एक साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता है. आमतौर पर ये कानून उन अपराधियों पर लागू किया जाता है जिन्हें समाज के लिए खतरा माना जाता है.
राजा सिंह 2 दिन पहले भी पैगंबर पर टिप्पणी की थीपिछले हफ्ते चर्चित और विवादित स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने हैदराबाद में एक शो किया था. टी राजा सिंह ने इसे लेकर धमकी दी थी. कहा था कि वो शो के सेट को आग लगा देंगे. ऐसे में टी राजा को घर में ही नजरबंद कर दिया गया था. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, बाद में टी राजा सिंह ने स्टैंडअप कॉमेडियन के खिलाफ 'कॉमेडी' के नाम से एक वीडियो जारी किया. इसमें उन्होंने फारूकी और उनकी मां के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया था.
फारूकी पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी विधायक मुसलमानों के सबसे बड़े पैगंबर हजरत मोहम्मद पर भी टिप्पणी कर गए. बताया गया कि ये टिप्पणी आपत्तिजनक थी. राजा सिंह ने पैगंबर मोहम्मद पर वो बात दोहराई, जो नूपुर शर्मा ने कही थी. इसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया.
मंगलवार, 23 अगस्त को पुलिस ने टी राजा सिंह के खिलाफ FIR भी दर्ज की. उनके खिलाफ IPC की धारा 153 (A) (दो समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करना), 295 (धार्मिक अपमान के उद्देश्य से किया गया काम) और 505 (जन विद्वेष) के तहत मामला दर्ज किया. मंगलवार को ही उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो जज ने पुलिस की रिमांड की अपील खारिज करते हुए राजा सिंह को जमानत दे दी. अदालत ने कहा कि पुलिस ने राजा सिंह को गिरफ्तार करने से पहले सीआरपीसी की धारा 41 (ए) के तहत उन्हें नोटिस नहीं दिया था.
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