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"हिंदू धर्म महान, इसमें कट्टरता के लिए कोई जगह नहीं", सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, “अगर किसी खास समुदाय पर उंगली उठाई जाती है, तो आप समाज के एक खास तबके को नीचा दिखाते हैं. भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है.”

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SC rejects Ashwini Upadhyay PIL to rename places named after "invaders"
(फोटो- इंडिया टुडे)
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प्रशांत सिंह
28 फ़रवरी 2023 (अपडेटेड: 28 फ़रवरी 2023, 10:39 AM IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 27 फरवरी को भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है. याचिका में उन ऐतिहासिक स्थानों और शहरों का नाम बदलने की मांग की गई थी, जो वर्तमान में "आक्रमणकारियों" के नाम पर हैं. याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट कहा कि एक देश अतीत की कैद में नहीं रह सकता.

कोर्ट तबाही पैदा करने का साधन नहीं

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट को तबाही पैदा करने का एक साधन नहीं होना चाहिए. याचिका पर सुनवाई की दो जजों की बेंच ने. इसमें जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरथना शामिल थे. सुनवाई करते हुए जजों ने कहा,

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सुनवाई करते हुए जजों ने आगे कहा,

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हिंदू धर्म जीवन जीने का एक तरीका है

यही नहीं, जस्टिस जोसेफ और नागरथना की बेंच ने कहा कि हिंदू धर्म एक महान धर्म है और ये कट्टरता की अनुमति नहीं देता है. जस्टिस नाकरथना ने कहा कि देश पहले से ही कई समस्याओं का सामना कर रहा है जिनका पहले समाधान किया जाना चाहिए. उन्होंने ये बात रखने के लिए अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति पर भी प्रकाश डाला, जिसकी वजह से भारतीय लोग आपस में लड़ते रहे. उन्होंने कहा,

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आक्रमणकारियों को संवैधानिक संरक्षण नहीं

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार सुनवाई के दौरान अपनी बात रखते हुए याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि आक्रमणकारियों को संवैधानिक संरक्षण नहीं दिया जा सकता है. उपाध्याय ने कहा,

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इस पर जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा कि सब कुछ भाईचारे के सिद्धांत पर निर्भर होना चाहिए. बेंच ने कहा,

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बेंच की टिप्पणी के दौरान उपाध्याय ने कोर्ट से अपनी इस याचिका को वापस लेने की मांग की थी. लेकिन जजों ने इससे इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया. 

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