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सुप्रीम कोर्ट का VVPAT को लेकर चुनाव आयोग, केंद्र को नोटिस, उत्साह में कांग्रेस ने क्या कहा?

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने ये नोटिस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की ओर से दायर की गई याचिकाओं के संदर्भ में जारी किया है. याचिका में मांग की गई थी कि सभी VVPAT पर्चियों का मिलान किया जाए. शीर्ष अदालत 17 मई को मामले की सुनवाई कर सकती है.

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2 अप्रैल 2024 (पब्लिश्ड: 05:18 PM IST)
Supreme Court notice to Election Commission and centre on plea to count all VVPAT slips
ये मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ ही जुड़ी होती है. इससे हर वोट की एक रसीद निकलती है. (फोटो- इंडिया टुडे)

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वीडियो: चुनावों में गिनती कैसे होती है?

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