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सनातन को गाली देने के मामले में उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगा दी

Supreme Court ने Udhayanidhi Stalin के लिए कहा कि उन्होंने बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का ग़लत इस्तेमाल किया.

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5 मार्च 2024
Updated: 5 मार्च 2024 08:37 IST
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बार-बार सनातन धर्म के ख़िलाफ़ टिप्पणियां करने वाले उदयनिधि स्टालिन (Udhayanidhi Stalin) को लताड़ लगाई है. शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन से कहा कि उन्होंंने अपने अधिकारों का ग़लत इस्तेमाल किया है (Supreme Court on Udhayanidhi Stalin). उदयनिधि स्टालिन ने पिछले साल सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कही थी, जिसके बाद उनके पिता और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन को सफाई देनी पड़ी थी. बयान के बाद जूनियर स्टालिन के खिलाफ कई राज्यों में FIR दर्ज की गई थी. बाद में मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि सभी FIR को एकसाथ करके सुनवाई की जाए. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की है. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जानने के लिए देखिए वीडियो.

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