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अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अमित शाह ने खड़े किए सवाल, SC के जजों को सोचने को कहा

अमित शाह ने कहा, "मेरा मानना है कि यह कोई रूटीन जजमेंट नहीं है. इस देश में बहुत सारे लोग मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है."

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर बड़ा बयान दिया है. (तस्वीर-आजतक)
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सचेंद्र प्रताप सिंह
15 मई 2024 (Published: 12:04 AM IST)
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर बड़ा बयान दिया है. उनकी बात को सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जोड़ कर देखा जा रहा है. न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा,

“मेरा मानना है कि यह कोई रूटीन जजमेंट नहीं है. इस देश में बहुत सारे लोग मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है.”

जेल में कैमरे पर अमित शाह ने क्या कहा?

दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद रहे अरविंद केजरीवाल को बीती 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी. केजरीवाल का आरोप है कि जेल में उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वहां हिडन कैमरे लगाए गए थे. इस बारे में पूछे जाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया, “तिहाड़ उनके (दिल्ली सरकार) एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है. वे झूठ बोलते रहते हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय का दिल्ली जेल प्रशासन से कोई लेना-देना नहीं है.”

अमित शाह ने इंटरव्यू में केजरीवाल के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों में INDIA ब्लॉक को बहुमत मिलता है तो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे. इस बयान को ‘अदालत की अवमानना’ बताते हुए अमित शाह ने कहा,

“मेरा मानना है कि यह स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है. वह (अरविंद केजरीवाल) यह कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई जीत कर आता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे जेल नहीं भेजता, भले ही वह दोषी हो. जिन जजों ने दिल्ली के सीएम को जमानत दी, उन्हें सोचना होगा कि उनके फैसले का उपयोग या दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है.”

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मालूम हो कि दिल्ली के सीएम को 2 जून तक जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करना होगा. केजरीवाल जमानत दिशानिर्देशों के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते हैं. आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर भी नहीं करेंगे. केजरीवाल को अपने केस के बारे में बोलने से भी मना किया गया है. इसके अलावा वह किसी गवाह से भी बातचीत नहीं कर सकते.

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