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"56 इंच का नोटिस"- श्याम रंगीला ने बताया PM की मिमिक्री के बाद क्या-क्या हुआ?

"नीलगाय को लगा कि ये बंदा 56 इंच का नहीं बल्कि 56 किलो का है."

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Shyam Rangeela PM Modi Mimicry Tiger Reserve Notice Viral Video
श्याम रंगीला ने जयपुर के झालाना जंगल में एक वीडियो शूट किया था. (फोटो- ट्विटर)
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प्रशांत सिंह
20 अप्रैल 2023 (अपडेटेड: 20 अप्रैल 2023, 12:54 PM IST)
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मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला (Shyam Rangeela) को राजस्थान के वन विभाग ने हाल ही में एक नोटिस थमाया था. 13 अप्रैल को रंगीला ने राजस्थान के झालाना (Shyam Rangeela Jaipur) जंगल में नीलगाय को खाना खिलाते एक वीडियो शूट किया था. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जिसके बाद श्याम रंगीला को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट (WPA, 1972) का उल्लंघन करने के आरोप में नोटिस भेजा गया था. रंगीला पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा था. अब रंगीला ने कहा है कि वो नीलगाय के नजदीक जाने से भी कतराएंगे.

आजतक को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में श्याम रंगीला ने बताया,

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रंगीला ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में टाइगर रिजर्व गए थे. उन्हीं को देखते हुए 13 अप्रैल को जयपुर के झालाना जंगल में मैंने एक वीडियो शूट किया था. श्याम ने बताया,

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रंगीला ने आगे बताया कि ये सब कुछ हुआ तो परिजन भी परेशान हुए. दर्शक भी इन सब चीजों से बचने की सलाह देते हैं, लेकिन वीडियो बनाते वक्त पता नहीं चलता. उन्होंने बताया कि वो पीएम मोदी के ओरिजनल स्टाइल में आ जाते हैं. रंगीला ने आगे कहा,

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वायरल वीडियो में नीलगाय को पास बुलाने पर श्याम रंगीला ने कहा कि उन्होंने नीलगाय को अपनी तरफ आने को कहा तो वो दौड़ी चली आई. जब नीलगाय पास में आई तो उसे लगा कि यह तो अलग बंदा है. श्याम ने कहा,

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रंगीला ने कहा कि वो ऐसे वीडियो नहीं बनाते जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं. वो वीडियो सिर्फ एंजॉयमेंट के नजरिए से बनाते हैं. रंगीला ने बताया कि आजकल ऐसे भी कॉमेडियन हैं जो धर्म का मजाक बनाते हैं, कोई काले-गोरे पर कॉमेडी करता, तो कोई हाइट-वजन पर मजाक बना देता है. रंगीला ने कहा कि उन्होंने कभी प्रधानमंत्री मोदी की बेइज्जती नहीं की और ना ही राहुल गांधी के बारे में कभी ऐसा कहा. रंगीला ने बताया कि वो इन लोगों की इमेज पर ही कॉमेडी करते हैं.

वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972

जयपुर के झालाना जंगल में नीलगाय को खाना खिलाने के बाद श्याम रंगीला पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन करने के आरोप लगे थे. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 व फॉरेस्ट एक्ट, 1953 के तहत जंगली जानवरों को खाने की कोई चीज देना एक्ट के नियमों का उल्लंघन है. इसके तहत तीन साल की सजा हो सकती है. इस सजा को सात साल तक बढ़ाया भी जा सकता है. साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया जा सकता है. वहीं, दूसरी बार इस तरह का अपराध करने पर 3 से 7 साल की सजा के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जा सकता है. 

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