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SHAME: स्कूल डायरेक्टर, जो स्टूडेंट की अश्लील क्लिप बनाता है

एटा के एक प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर पर इलजाम. लड़की ने कहा, मैं अकेली शिकार नहीं हूं. कम से कम 20 और हैं.

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1 जुलाई 2016 (Updated: 1 जुलाई 2016, 07:50 IST)
Updated: 1 जुलाई 2016 07:50 IST
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जिनके सिर पर जिम्मेदारी है बच्चों को पढ़ा-लिखाकर उनका फ्यूचर बनाने की. वही बच्चों के साथ दुनिया का सबसे घिनौना काम कर रहे हैं.
खबर यूपी के एटा से है. एक प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर पर एक नाबालिग स्टूडेंट का वीडियो व्हॉट्सएप पर लीक करने का आरोप है. वीडियो में डायरेक्टर जबरदस्ती लड़की के कपड़े उतरवाते और परेशान करते दिख रहा है. आरोपी का नाम है जितेंद्र सिंह यादव. लड़की सिर्फ 15 साल की है. उसका कहना है कि जितेंद्र एक साल से भी ज्यादा वक्त से उसका सेक्शुअल हैरेसमेंट कर रहा था. वो किसी भी वक़्त मुझे अपने ऑफिस में बुला लिया करता था. मार्च में उसने मेरा एक वीडियो बना लिया था, जिसे वो इंटरनेट पर डालने की धमकी देता था. 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' से बातचीत में लड़की ने कहा,
''मैं गरीब परिवार से हूं. डायरेक्टर मुझसे कहता था जैसा कह रहा हूं, वैसा करो तो तुम्हें स्कूल में नौकरी दिला दूंगा. ऐसा उसने कई बार किया. जब मैं बहुत परेशान हो गई तो मैंने उसकी बात मानने से मना कर दिया. तो उसने मेरा वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया और मेरे परिवार को मारने की धमकी भी दी. मेरे अलावा स्कूल की 20 और लड़कियां हैं जिनके साथ उसने ऐसा किया.''
इस नाबालिग लड़की ने थाने में शिकायत कर दी है. पुलिस ने धारा 376  (रेप), धारा 506 (धमकाने) और POCSO एक्ट के सेक्शन 6 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. जितेंद्र के पड़ोसियों का कहना है कि उस पर किसी लोकल सपा नेता का भी हाथ है. बहरहाल जब से ये मामला सामने आया है, जितेंद्र भागा हुआ है. पुलिस उसे खोज रही है.

POSCO एक्ट क्या है?

POCSO एक्ट का मतलब है 'प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट.' 2012 में बच्चों को सेक्शुअल एब्यूज से बचाने को बनाया गया था. POCSO में सजाओं को बहुत कड़ा कर दिया गया है. इस एक्ट में सिर्फ सजा के बारे में नहीं लिखा है. बच्चे के साथ पुलिस कैसे बात करेगी, मामले की जांच किस तरह होगी और किस कोर्ट में केस चलेगा, ये सब भी बताया गया है. POCSO के जिस सेक्शन 6 में डायरेक्टर जितेंद्र पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है. उसके हिसाब से इस क्राइम की सजा 10 साल से कम नहीं होगी. ज्यादा से ज्यादा 16 साल की कैद भी हो सकती है. साथ ही जुर्माना भी देना होगा.
एटा में हालात बहुत खराब हैं. तीन महीने के अंदर सामने आया ये रेप का 16वां केस है.

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