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संजय मिश्रा 31 जुलाई के बाद भी ED डायरेक्टर रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के प्रस्ताव पर क्या कहा?

संजय मिश्रा को सरकार ने अब तक तीन बार एक्सटेंशन दिया है.

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Sanjay Sharma to remain ED director til 15 September, SC allows extension
संजय मिश्रा का पहला कार्यकाल नवंबर 2020 में खत्म होना था. (फोटो- PTI)
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प्रशांत सिंह
27 जुलाई 2023 (Updated: 27 जुलाई 2023, 05:35 PM IST) कॉमेंट्स
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सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 15 सितंबर तक जारी रखने की इजाजत दे दी है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ED डायरेक्टर के कार्यकाल को 15 अक्टूबर तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था. कोर्ट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी, लेकिन कार्यकाल 15 सितंबर की रात तक बढ़ाया है. ये भी कहा है कि 15-16 सितंबर की दरम्यानी रात के बाद ED निदेशक के कार्यकाल को और नहीं बढ़ाया जाएगा. कोर्ट ने सरकार को साफ किया कि इसके आगे अब कोई भी विस्तार नहीं दिया जाएगा.

इससे पहले 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को गलत बताया था. कोर्ट ने तब कहा था कि मिश्रा सिर्फ 31 जुलाई तक ही ED के डायरेक्टर रह सकते हैं. जबकि केंद्र सरकार उनको 18 नवंबर तक पद पर बनाए रखना चाहती थी.

तीन बार एक्सटेंशन मिल चुका है

बता दें कि संजय मिश्रा को इससे पहले तीन बार एक्सटेंशन दिया जा चुका है. उन्हें नवंबर 2018 में पहली बार ED डायरेक्टर बनाया गया था. मिश्रा का पहला कार्यकाल नवंबर 2020 में खत्म होना था. लेकिन सरकार ने उनके कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ा दिया था. इसके लिए आदेश 13 नवंबर, 2020 को जारी किया गया था. सरकार के इस फैसले को NGO 'कॉमन कॉज' ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

जिसके बाद सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए मिश्रा का पहला एक्सटेंशन बरकरार रखा था. लेकिन कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि उनको अब इस पद पर कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा.

कोर्ट के इस फैसले के बाद भी सरकार ने संजय मिश्रा को दो और एक्सटेंशन दिए. यहां तक सरकार ने नवंबर 2021 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में बदलाव के लिए एक अध्यादेश ले आई. जो कि बाद में कानून भी बन गया. बिल पास होने के बाद सरकार को ये अधिकार मिल गया है कि वो CBI और ED के डायरेक्टरों के कार्यकाल को एक बार में एक साल के लिए बढ़ा सकती है, जब तक पद पर बैठे व्यक्ति के कार्यकाल की अवधि पांच साल ना हो जाए. इसके पहले तक इन पदों के कार्यकाल की सीमा 2 साल थी.

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