NEET UG का पूरा रिजल्ट होगा जारी, लेकिन फिर से परीक्षा कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
NEET Paper Leak: अदालत में तीन जजों की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ सुनवाई कर रही है.

नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. 40 से अधिक याचिकाओं पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की. याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस परीक्षा के ‘सामाजिक प्रभाव’ हैं. ऐसे में NEET-UG एग्जाम फिर से आयोजित करने का आदेश देने के पीछे ये ‘ठोस आधार’ होना चाहिए कि जो गड़बड़ियां हुईं उनसे पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है या नहीं. गौरतलब है कि सरकार भी कहती रही है कि नीट पेपर लीक का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पड़ा है.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जो याचिकाकर्ता परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं उनसे अदालत ने कहा है कि वो यह साबित करें कि NEET-UG परीक्षा में पेपर लीक सुनियोजित था और इससे पूरी परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित हुई है. RE-NEET की मांग पर CJI चंद्रचूड़ ने कहा,
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इस पर याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह तर्क दिया कि NEET UG परीक्षा आयोजित करने की प्रणाली में ही गड़बड़ हुई है. उन्होंने कहा,
सुनवाई के दौरान बाद में सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस पर कहा,
उन्होंने आगे कहा,
इस मामले पर केंद्र और NTA ने भी अपना पक्ष रखा. उन्होंने अदालत को बताया,
वहीं मामले पर बेंच ने कहा कि पेपर लीक मामले की जांच CBI कर रही है. CBI की जांच पर बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा,
NEET पेपर लीक सामने आने के बाद केंद्र ने मामला CBI को सौंप दिया था. CBI द्वारा बिहार और झारखंड में एक दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 का रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने NTA से कहा है कि 20 जुलाई, 2024 को दोपहर 12 बजे तक NEET परीक्षा का रिजल्ट जारी करे. आदेश के मुताबिक रिजल्ट शहरवार और केंद्रवार जारी करना होगा. जिसमें अभ्यर्थियों की पहचान नहीं बताई जाएगी.
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