Rau's IAS हादसे पर जांच रिपोर्ट आ गई, MCD, कोचिंग वाले और फायर डिपार्टमेंट, इन सबकी गलती निकली है
Rau's IAS Coaching Centre के बेसमेंट में तीन छात्रों की मौत पर मजिस्ट्रेट ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है. दिल्ली के Old Rajinder Nagar इलाके में हुए इस हादसे के लिए MCD, दिल्ली फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट और राव आईएएस कोचिंग के मैनेजमेंट को दोषी ठहराया गया है.

दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर (Old Rajinder Nagar) में चल रहे राव आईएएस कोचिंग की बेसमेंट पिछले महीने हुए हादसे पर मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट आई है. इसमें कोचिंग सेंटर के मैनेजमेंट को आपराधिक लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है. जांच में संकेत मिला है कि MCD और फायर डिपार्टमेंट ने कुछ कानूनों का दुर्भावनापूर्ण उल्लंघन किया है. इसको लेकर दोनों की आलोचना की गई है. Rau's IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में डूबने से तीन छात्रों की मौत हो गई थी.
जांच रिपोर्ट में क्या लिखा है?-राव IAS स्टडी सर्कल के मालिक और प्रबंधन छात्रों के जीवन की परवाह किए बिना बेसमेंट के खतरनाक दुरुपयोग में शामिल होकर आपराधिक लापरवाही के लिए जिम्मेदार थे.
- MCD और अग्निशमन विभाग ने पहले भी इमारत में हो रहे 'नियमों के उल्लंघन'को देखा था. लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की.
- MCD के खिलाफ सड़क के दोनों किनारों पर नालियों से गाद निकालने में अपनी विफलता को कवर करने के लिए अपनी जिम्मेदारी टालने और अपनी जिम्मेदारी से बचने का आरोप है.
- कोचिंग सेंटर की इमारत के लिए अग्निशमन विभाग की NOC की जरूरत थी क्योंकि इसका इस्तेमाल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा था और इसकी ऊंचाई नौ मीटर से ज्यादा थी.
- MCD अधिकारियों पर बरसाती नालों पर अतिक्रमण और डीसिल्टिंग की कमी का भी आरोप है. रिपोर्ट में कहा गया है कि निचले स्थान पर होने के चलते जलभराव की संभावना होने के बावजूद क्षेत्र में नालों से पांच साल से गाद नहीं निकाली गई.
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इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को दिल्ली पुलिस से CBI को सौंपने का आदेश दिया. कोर्ट ने "घटना की गंभीरता" का हवाला देते हुए कहा कि इसमें सरकारी अधिकारियों का भ्रष्टाचार भी शामिल हो सकता है. हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) के कमिश्नर को निर्देश दिया कि इलाके में नालों को ठीक किया जाए और अगर इसकी क्षमता बढ़ाने की जरूरत है तो ये भी जल्द से जल्द हो. इसके अलावा कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में अतिक्रमण और अवैध ढांचों को हटाने का आदेश दिया था.
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