The Lallantop
Advertisement
  • Home
  • News
  • rahul gandhi lost parliament membership BJP leaders reactions

"अच्छा मैसेज जाएगा" - राहुल को सांसदी से हटाने पर BJP नेताओं के बयान सुनिए

राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर BJP वालों की प्रतिक्रिया आई है

Advertisement
BJP leaders reactions on rahul gandhi MP membership ends
राहुल गांधी मामले पर BJP नेताओं की प्रतिक्रिया आई | फाइल फोटो: ANI/आजतक
pic
अभय शर्मा
24 मार्च 2023 (Updated: 24 मार्च 2023, 03:51 PM IST)
font-size
Small
Medium
Large
font-size
Small
Medium
Large
whatsapp share

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है. लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है. राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे. सूरत कोर्ट द्वारा मानहानि के मामले में गुरुवार, 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई थी.

राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर सत्ताधारी पार्टी BJP की ओर से कई बयान आए हैं. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ANI से बातचीत में कहा,

'राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत पर हैं... उन्हें संसद में सच्चाई से दूर रहने की आदत है... मुझे लगता है कि राहुल गांधी मानते हैं कि वो संसद, कानून और देश से ऊपर हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त हैं और इसलिए गांधी परिवार कुछ भी कर सकता है.'

BJP सांसद विनोद सोनकर ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर प्रतिक्रिया दी है. विनोद सोनकर ने कहा,

'राहुल को सजा होना कोर्ट का आदेश है, इसे सभी को मानना चाहिए. कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया. जिस तरह से उन्होंने चुनाव के समय एक समुदाय का अपमान किया... इससे (सजा सुनाए जाने से) पूरे देश में एक अच्छा संदेश गया है.'

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का भी राहुल की सदस्यता जाने पर बयान आया है. उन्होंने कहा,

'वो (राहुल गांधी) एक पूरे समुदाय को "चोर" कैसे कह सकते हैं? बोलने की आजादी का मतलब किसी समुदाय को बदनाम करना या उसका अपमान करना नहीं है. उन्होंने ओबीसी समुदाय को गाली दी, उसकी आलोचना नहीं की. वह अपनी टिप्पणी के लिए माफी तक नहीं मांग रहे हैं. उन्होंने विदेश में भी देश को बदनाम किया.'

बता दें कि सूरत कोर्ट के फैसले के बाद से ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर तलवार लटक रही थी. दरअसल, जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक, अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई हो तो ऐसे में उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाएगी. इतना ही नहीं सजा की अवधि पूरी करने के बाद छह वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी होते हैं.

वीडियो: दी लल्लनटॉप शो: राहुल गांधी को सजा के वक्त कोर्ट के अंदर क्या हुआ? जज कौन हैं?

Advertisement