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सुप्रीम कोर्ट से शिंदे कैंप को मिली बड़ी राहत, कहा- 'विधायकों पर कोई फैसला न लें स्पीकर'

एकनाथ शिंदे गुट को गुट को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र मामले में सुनवाई टाल दी

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट का फैसला आने तक मामला स्थगित रखें | फाइल फोटो: आजतक
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अभय शर्मा
11 जुलाई 2022 (Updated: 11 जुलाई 2022, 12:45 PM IST)
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने शिवसेना (Shiv Sena) के दोनों गुटों के विधायकों की अयोग्यता को लेकर होने वाली कार्यवाही पर रोक लगा दी है. इससे सभी विधायकों और खासकर एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर विधायकों के खिलाफ अभी कोई एक्शन न लें. और कोर्ट का फैसला आने तक मामले को स्थगित रखें.

शिवसेना की तरफ से कपिल सिब्बल की दलीलें

महाराष्ट्र से जुड़ीं सभी याचिकाओं पर 11 जुलाई को सुनवाई तय हुई थी. लेकिन कोर्ट में आज यह मामला लिस्टेड ही नहीं हुआ. ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस के सामने इसकी जल्द सुनवाई की मांग की.

आजतक से जुड़े संजय शर्मा के मुताबिक कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा,

39 विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में 27 जून को 11 जुलाई के लिए लिस्टेड किया गया था. लेकिन याचिका आज (11 जुलाई) को लिस्टेड नहीं हुई है. उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को कल (मंगलवार, 12 जुलाई को) स्पीकर के सामने जवाब देना है. ऐसे में मामले की सुनवाई आज की जाए.

इसे लेकर चीफ जस्टिस ने कहा,

स्पीकर को यह जानकारी दी जाए कि वे अभी फैसला न लें. यह मामला समय लेने वाला है. ऐसे में बेंच का गठन तुरंत नहीं हो सकता. कोर्ट पहले सभी पक्षों की बात सुनेगा फिर फैसला करेगा. इसके बाद ही विधानसभा स्पीकर कोई फैसला लें.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार, 11 जुलाई को महाराष्ट्र से जुड़े दो मामलों की सुनवाई होनी थी. पहला मामला 16 बागी विधायकों की अयोग्यता से जुड़ा था. दूसरी सुनवाई शिवसेना की ओर से दायर उस याचिका पर होनी थी, जिसमें पार्टी ने राज्यपाल के 30 जून के फैसले को चुनौती दी है. दरअसल, राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए एकनाथ शिंदे को बुलाया था. हालांकि, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इनमें से कोई भी मामला लिस्टेड नहीं किया गया.

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