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जेल से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल ने किसको सुनाया?

शराब नीति घोटाला मामले में CBI के केस में Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है.

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13 सितंबर 2024 (अपडेटेड: 13 सितंबर 2024, 07:15 PM IST)
Kejriwal
जेल से बाहर आए केजरीवाल. (PTI)
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अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं. जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने तिहाड़ के बाहर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. जमानत मिलने पर उन्होंने ईश्वर और दिल्ली की जनता का शुक्रिया अदा किया. इस दौरान केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला भी बोला. उन्होंने कहा कि-

इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती. मेरा हौसला 100 गुणा बढ़ गया है. 

इससे पहले सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल को लेने तिहाड़ जेल पहुंची थीं. जेल के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा घंटों पहले से लगा हुआ था. AAP के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी तिहाड़ जेल पहुंचे थे. केजरीवाल को जमानत की खुशी में AAP कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़, मिठाइयां बांटी और ढोल नगाड़ों पर जमकर नाचे भी. 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर की सुबह जमानत दी. सुप्रीम कोर्ट ने CBI केस में शर्तों के साथ उन्हें जमानत दी है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है. इससे पहले 5 सितंबर को कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.शीर्ष अदालत ने कहा है कि जमानत की शर्तों के अनुसार, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश नहीं करेंगे. और ना ही किसी फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे. ED केस में भी केजरीवाल को जब जमानत मिली थी, तब भी ये शर्तें रखी गई थीं.

इसके अलावा दिल्ली CM 10 लाख रुपये का बेल बॉन्ड भरकर बाहर आए हैं. कोर्ट ने ये शर्त भी रखी है कि केजरीवाल पब्लिक में अपने केस की चर्चा नहीं करेंगे. इस केस के बारे में वो किसी तरह का कॉमेंट नहीं कर पाएंगे. 

शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल के ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. हालांकि ED के केस में जमानत मिलने पर केजरीवाल को CBI ने 26 जून को गिरफ्तार कर लिया था. 

वीडियो: अरविंद केजरीवाल को जमानत, कोर्ट ने क्या शर्त रखी?

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