लड़की की पिटाई के आरोप में युवक गिरफ्तार, कांग्रेस पार्षद की बेटी की हत्या के बाद नहीं चाहती थी दोस्ती
कर्नाटक के हुबली में फयाज नाम के युवक ने कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमत की बेटी की हत्या कर दी थी. इस घटना से डर कर इलाके की एक और लड़की अपने एक दोस्त से दोस्ती खत्म करना चाहती थी. आरोप है कि आफताब नाम के उस लड़के को ये बात नागवार गुजरी और कथित तौर पर उसने लड़की पर हमला कर दिया.
कर्नाटक के हुबली में एक युवक को दूसरे समुदाय की लड़की के साथ मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. लड़की के मुताबिक वो कर्नाटक कांग्रेस पार्षद की बेटी नेहा की हत्या के बाद आफताब नाम के युवक के साथ दोस्ती खत्म करना चाहती थी. लड़की ने बताया कि दोस्ती खत्म करने की बात पर आफताब ने उसे दिए गए सभी तोहफे वापस करने के लिए बुलाया था. लड़की जब तोहफे लौटाने पहुंची, तो कथित तौर पर आफताब ने उस पर हमला कर दिया.
इंडिया टुडे के सगाय राज की रिपोर्ट के मुताबिक घटना हुबली के केश्वरपुरा थाना क्षेत्र की है. पुलिस के मुताबिक एक हिंदू लड़की और आफताब नाम के एक मुस्लिम युवक के बीच दोस्ती थी. 18 अप्रैल को हुबली में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमत की बेटी नेहा की हत्या के बाद लड़की आफताब से दोस्ती जारी नहीं रखना चाहती थी. बता दें कि नेहा की हत्या का आरोप नेहा के कॉलेज में जूनियर रहे फयाज नाम के युवक पर है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है.
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नेहा हत्याकांड के बाद लड़की ने आफताब से दोस्ती खत्म करने की बात कही. आफताब फल बेचने का काम करता है. लड़की ने आरोप लगाया है कि आफताब दो साल से उसका पीछा कर रहा था. उसने तोहफे के तौर पर उसे बैग और कई चीजें दी थीं.
रिपोर्ट के मुताबिक लड़की का कहना है,
"नेहा हत्याकांड के बाद मुझे आफताब के इरादों पर शक हो गया. मैंने उससे हमारे बीच सभी रिश्ते खत्म करने के लिए कहा. उसने मुझे सारे तोहफे वापस करने को कहा. इसके लिए उसने मुझे एक पब्लिक प्लेस पर बुलाया था. मैं उसे तोहफे वापस करने गई थी. इस दौरान उसने मेरे साथ मारपीट की. सारे गिफ्ट जला दिए, डांटा और थप्पड़ भी मारा. दिनदहाड़े सड़क पर मेरे सिर पर किसी भारी चीज से वार किया. तभी कुछ लोग आ गए. उन्होंने मुझे बचाया और आफताब को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया."
पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी आफताब को गिरफ्तार कर लिया है. IPC की धारा 321 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 354 (पुरुष द्वारा किसी महिला पर हमला), 504 (जानबूझकर अपमान) और धारा 506 (धमकी) के तहत केस दर्ज किया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है.
वीडियो: कांग्रेस पार्षद की बेटी की कॉलेज कैंपस में चाकू मार कर हत्या