जज साहब सजा सुनाने जा रहे थे, फिर देख लिया दोषी का फोन, सजा बदल दी, अब पूरी उम्र जेल में रहेगा!
राजस्थान के अलवर में पॉक्सो मामले के दोषी को 20 साल की सजा मिलने वाली थी. सजा सुनाने के बाद अंतिम समय में जज साहब ने दोषी का मोबाइल फोन चेक किया. इसके बाद 20 साल के कारावास को मरते दम तक उम्रकैद में बदल दिया. ऐसा क्या था मोबाइल फोन में?

राजस्थान के अलवर जिले की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने दुष्कर्म के एक मामले में आखिरी समय में अहम फैसला लेते हुए दोषी की सजा बदल दी. दुष्कर्म के दोषी को पहले 20 साल की सजा सुनाई जानी थी. लेकिन फैसला सुनाए जाने से ठीक पहले जज को कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे कि उन्होंने सजा और कठोर कर दी. अब दोषी को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, अलवर के मालाखेड़ा में 29 मार्च, 2023 को पीड़िता घर पर अकेली थी. वो घर के बाहर घूम रही थी. इसी दौरान कृष्ण कुमार नाम का एक युवक मौके पर आया. वह पीड़िता से पहले से परिचित था. वह पीड़िता को अकेला देख उससे बात करने लगा. बातों ही बातों में उसने पीड़िता से घूमने चलने के लिए कहा. पीड़िता उसकी बातों में आ गई और घूमने के लिए मान गई. इसके बाद पीड़िता, कृष्ण कुमार के साथ बाइक पर बैठकर घूमने चली गई. कृष्ण कुमार उसको शिव रिसोर्ट में लेकर गया. वहां उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पीड़िता को पिला दिया.
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कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद पीड़िता बेहोश हो गई. कृष्ण कुमार ने उसके साथ दुष्कर्म किया. दुष्कर्म करते हुए उसने अश्लील वीडियो भी बनाए. बाद में इन्हीं वीडियो से आरोपी पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगा. पीड़िता ने परेशान होकर अपने परिजनों को सब बता दिया. परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की और कृष्ण कुमार गिरफ्तार किया.
रिपोर्ट के मुताबिक, मामले में सरकारी वकील रोशन दीन खान ने बताया कि इस केस में पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट पेश की. मामले में कुल 14 गवाहों की गवाही कराई गई. साथ ही 29 दस्तावेजों को न्यायालय में पेश किया गया. इसके आधार पर न्यायालय आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल तक की सजा सुना सकता था.
लेकिन सजा सुनाने से कुछ मिनट पहले जज ने दोषी का मोबाइल फोन चेक किया. जज ने मोबाइल फोन देखते ही उसकी सजा बदल दी. जज को दोषी के मोबाइल फोन में पीड़िता की अश्लील वीडियो के साथ ही कई अन्य आपत्तिजनक और संदिग्ध वीडियो मिले. जिनको देखने के बाद दोषी की सजा को बढ़ाते हुए जज ने मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुना दी. साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता को आर्थिक सहायता देने का आदेश भी दिया. पीड़िता को आर्थिक सहायता के तौर पर पांच लाख रुपए देने का आदेश दिया गया है. वहीं, दोषी कृष्ण कुमार से आर्थिक दंड के तौर पर वसूले जाने वाले 33,000 रुपए भी पीड़िता व उसके परिजनों को दिए जाएंगे.
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